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MP: लंबी मूंछ रखने पर हुए थे निलंबित, PHQ ने कांस्टेबल को फिर किया बहाल

लंबी मूंछों को कटवाने से इनकार करने पर भोपाल में एक कांस्टेबल (Constable) को निलंबित कर दिया गया था. पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) ने आज एक आदेश जारी कर इस कांस्टेबल को फिर से बहाल कर दिया है.

कांस्टेबल राकेश राणा. कांस्टेबल राकेश राणा.
रवीश पाल सिंह
  • भोपाल,
  • 10 जनवरी 2022,
  • अपडेटेड 6:25 PM IST
  • लंबी मूछों को कटवाने से कांस्टेबल ने कर दिया था इनकार
  • सहायक पुलिस महानिरीक्षक ने कर दिया था निलंबित

अपनी मूंछों की वजह से निलंबित हुए कांस्टेबल राकेश राणा (Constable Rakesh Rana) को दोबारा बहाल कर दिया गया है. सोमवार दोपहर पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया.

बता दें कि भोपाल में इस कांस्टेबल को सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि उसने अपनी मूंछे कटवाने से मना कर दिया था. सहायक पुलिस महानिरीक्षक द्वारा बाकायदा निलंबन आदेश भी जारी कर दिया गया था. 

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कांस्टेबल राकेश राणा भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक (को-ऑपरेटिव फ्रॉड और लोक सेवा गारंटी) के वाहन पर चालक के रूप में कार्यरत हैं. टर्न आउट चेक के दौरान पाया गया कि सिपाही राकेश की मूंछें लंबी हैं. ऐसे में सिपाही राकेश राणा को मूंछ ठीक तरह से कटवाने के निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद सिपाही ने मूंछों को नहीं कटवाया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया था. इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद सोमवार दोपहर पीएचक्यू ने आदेश निकाल उन्हें फिर बहाल कर दिया.

आदेश में क्या लिखा गया है

पीएचक्यू के आदेश में लिखा है कि 'आरक्षक चालक 1555 राकेश राणा, एमटी पूल, भोपाल को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (को-ऑपरेटिव फ्रॉड एवं लोक सेवा गारंटी) पुलिस मुख्यालय भोपाल ने अपने आदेश में निलंबित किया है. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किए जाने से तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. आरक्षक राकेश राणा को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल एमटी पूल पुलिस मुख्यालय भोपाल में आमद दर्ज कराएं.

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अपनी मूछों की वजह से निलंबित किए जाने के आदेश में कहा गया था कि आरक्षक चालक द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया. बाल और मूंछ जस की तस रखने की हठ बनाए रखी, जो यूनिफार्म सेवा में अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है. इस कृत्य का अन्य कर्मचारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है. इसलिए उक्त आरक्षक चालक 1555 राकेश राणा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा.

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