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महाकालेश्वर की पूजा अर्चना के मामले में हस्तेक्षप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

साथ ही ज्योतिर्लिंग को आने वाली कई सदियों के लिए कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाय इस पर और सोच विचार कर कदम उठाने का भरोसा भी दिया गया है. कोर्ट ने भी साफ कहा कि कदम उठाये जाएं और उन पर सख्ती से अमल किया जाए. उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया गया है.

श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग
नंदलाल शर्मा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली ,
  • 03 मई 2018,
  • अपडेटेड 4:13 AM IST

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सदियों पुरानी पारंपरिक पूजा अर्चना कैसे हो? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर साफ कर दिया कि पूजा कैसे हो ये कोर्ट नहीं तय करेगा. ये पारंपरिक पूजा करने वाले तय करें, लेकिन ज्योतिर्लिंग को कैसे संरक्षित रखा जाए, इसका ध्यान जरूर रखें.

दुनिया भर में प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की मंदिर समिति ने सुप्रीम कोर्ट को दी गई रिपोर्ट में उन कदमों का जिक्र किया, जिसके जरिये सुधार की शुरुआत की गई है. यानी शुद्ध जल से महाकाल का अभिषेक, भस्म आरती में ज्यादा एहतियात बरतना, श्रद्धालुओं की पहुंच, स्पर्श और पूजा सामग्रियों से घंटों रगड़ने की परंपरा में काफी बदलाव किया गया है.

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साथ ही ज्योतिर्लिंग को आने वाली कई सदियों के लिए कैसे संरक्षित और सुरक्षित रखा जाय इस पर और सोच विचार कर कदम उठाने का भरोसा भी दिया गया है. कोर्ट ने भी साफ कहा कि कदम उठाये जाएं और उन पर सख्ती से अमल किया जाए. उसके लिए पर्याप्त समय भी दिया गया है.

जनवरी 2019 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विशेषज्ञों की टीम श्री महाकालेश्वर मंदिर का निरीक्षण करेगी. वो देखेगी कि पिछले साल ज्योतिर्लिंग की स्थिति के मुकाबले 2019 में हालात में कितना बदलाव आया.

दरअसल, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में सबसे बड़ा और एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर की ऊपरी परत काफी क्षरित हो गई है. जगह जगह ऊपरी परत उखड़ गई हैं. क्योंकि भस्म आरती के साथ ही चारों प्रहरों की पूजा और श्रृंगार की वजह से ज्योतिर्लिंग पर असर पड़ने लगा है.

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रोज एक बार तो भांग और मावे का श्रृंगार होता ही है. इसके अलावा कभी सिंदूर तो कभी रुद्राक्ष, कभी अन्य वस्तुओं का श्रृंगार भी होता है. घंटों चलने वाले महाअभिषेक के दौरान दूध, दही, घी, शहद, शर्करा के साथ साथ बड़ी मात्रा में भस्म का लेपन और अभिषेक भी तो अपना असर डालते ही हैं.

मंदिर प्रबंधन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आने के बाद कई कदम उठाये हैं. कदम कुछ इसी तर्ज पर हैं जैसे सोमनाथ और दक्षिण में रामेश्वरम में हैं. सोमनाथ और रामेश्वरम् में तो आम श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग का स्पर्श तो दूर गर्भगृह में जा भी नहीं सकता. जल अर्पण भी मंदिर की तरफ से मिलने वाले जल से ही होता है, वो भी पाइप के जरिये ज्योतिर्लिंग तक पहुंचता है.

श्री महाकालेश्वर की पूजा पद्धति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अदालतों का काम इनमें दखल देना नहीं है. साथ ही मंदिर समिति के हलफनामे ने भी इस पूरे मामले को निपटाने में काफी मदद की. यानी संवाद के जरिए ये परिवाद और विवाद हल हो गया.

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