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महाराष्ट्र

ASI की कोरोना से मौत तो मुआवजा पहली पत्नी को, पर दोनों पत्नियों के बच्चे बराबर पैसे के हकदार

aajtak.in
  • 26 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 3:18 PM IST
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अभी तक यह माना जाता था कि किसी शख्स की दो पत्नियां हैं तो पति के मरने के बाद उसकी संपत्ति पर पहली पत्नी का ही अधिकार होता है, दूसरी पत्नी और बच्चों को कुछ नहीं मिलता लेकिन मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में ऐतिहासिक फैसला दिया है.

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दैनिक भास्कर की खबर के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऐसे ही एक मामले में कहा कि किसी व्यक्ति की दो पत्नियों के बीच यदि कोई विवाद होता है तो कानूनी तौर पर पहली पत्नी ही दावा करने की हकदार है लेकिन दोनों पत्नियों के बच्चे पैसे में बराबर के हकदार हैं.
 

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हाईकोर्ट के जस्टिस एसजे काठवाला और माधव जामदार की पीठ में राज्य सरकार ने औरंगाबाद खंडपीठ के एक फैसले का जिक्र किया जिसमें इसी तरह के
मामले में ऐसा ही फैसला दिया गया था.

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हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी पत्नी को मुआवजे में शायद कुछ न मिले लेकिन उसकी बेटी हकदार होगी. साथ ही पहली पत्नी और उसकी बेटी भी हकदार होगी. हाईकोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को करेगा.

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बता दें कि महाराष्ट्र पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सुरेश हतनकर की 30 मई को कोरोना से मौत हो गई थी. महाराष्ट्र सरकार ड्यूटी में लगे हुए कोरोना वॉरियर्स की मौत होने पर 65 लाख रुपये का मुआवजा देती है. इसी पैसे की रकम को लेकर मामला हाईकोर्ट में पहुंचा है. 

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