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बांग्लादेश की युवती को नौकरी के नाम पर बुलाया, होटल में रेप किया, फिर दो लाख लेकर सेक्स रैकेट के हवाले किया

बांग्लादेश की युवती (Bangladeshi girl) के साथ रेप और उसे सेक्स रैकेट (sex racket) में शामिल करने के लिए दो लाख में बेचने का मामला सामने आया है. नवी मुंबई में पुलिस ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में दो लोगों को अरेस्ट किया है. वहीं पांच के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बांग्लादेश की युवती से रेप. (Representational image) बांग्लादेश की युवती से रेप. (Representational image)
aajtak.in
  • ठाणे,
  • 29 अगस्त 2024,
  • अपडेटेड 12:00 PM IST

नवी मुंबई में बांग्लादेश (Bangladesh) की रहने वाली युवती के साथ कुछ लोगों ने पहले रेप किया. इसके बाद उसे देह व्यापार (prostitution) के लिए दो लाख रुपये में बेच दिया. इस मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो जांच पड़ताल की गई. पुलिस ने छापेमारी कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. वहीं पांच अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है.

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एजेंसी के अनुसार, नवी मुंबई के नेरुल पुलिस स्टेशन के सहायक निरीक्षक नीलेश फुले ने बताया कि पीड़िता बांग्लादेश के खुलना जिले की रहने वाली है. उन्होंने बताया कि कुछ एजेंटों ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर भारत बुलाया था. भारत आने के बाद एक व्यक्ति ने युवती के साथ रेप किया.

इसके बाद कुछ अन्य आरोपी उसे मुंबई के ग्रांट रोड स्थित एक लॉज में ले गए और युवती को सेक्स रैकेट चलाने वालों के हवाले कर दिया. उन आरोपियों ने युवती को देह व्यापार में धकेल दिया. इंस्पेक्टर ने बताया कि एजेंटों ने बाद में युवती को ले जाकर दो अन्य आरोपियों को 2 लाख रुपये में बेच दिया. इसके बाद युवती को फिर से देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया.

यह भी पढ़ें: कन्नौज रेप: पीड़िता की बुआ फरार, नौकरी का झांसा देकर ले गई थी नवाब सिंह के पास

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इस मामले की जानकारी जब पुलिस को हुई तो जांच पड़ताल की गई. पुलिस ने छापेमारी की और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार किए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है. आरोपियों की पहचान 27 वर्षीय आमिर आजम और 34 वर्षीय शैफाली जहांगीर मुल्ला के रूप में हुई है.

पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपी नेरुल के रहने वाले हैं. इसके अलावा पांच अन्य के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत रेप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम और विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है.

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