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भीमा कोरेगांव मामले में महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई पूरी, फैसला बाद में

Bhima Koregaon Case सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांव हिंसा मामले की सुनवाई पूरी कर ली. अब कोर्ट इस पर फैसला बाद में सुनाएगा. चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

Supreme Court (Photo- aajtak.in) Supreme Court (Photo- aajtak.in)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 9:27 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल करने की अवधि 90 दिन बढ़ाने या न बढ़ाने के मामले की सुनवाई पूरी कर ली है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की चार्जशीट दाखिल करने के मामले की अपील ठुकरा दी थी. इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली.  अब कोर्ट इसपर फैसला बाद में सुनाएगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा.

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शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के इस आदेश पर रोक लगा दी थी. राज्य पुलिस इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है. पुणे पुलिस ने वकील सुरेन्द्र गाडलिंग, नागपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शोमा सेन, दलित कार्यकर्ता सुधीर धावले, कार्यकर्ता महेश राउत और केरल के रोना विल्सन को पिछले साल जून में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तार किया था.

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