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'सजा सस्पेंड की जाए...', पत्नी के मर्डर केस में आरोपी को 11 साल बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत

यह मामला विद्या दीपक जाधव की हत्या से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर उसके पति दीपक मधुकर जाधव ने अंजाम दिया था. विद्या की शादी अप्रैल 2012 में दीपक से हुई थी और शुरू में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन एक महीने के भीतर ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसके चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया और उसे बच्चा न होने के कारण परेशान करना शुरू कर दिया.

बॉम्बे हाईकोर्ट से मर्डर के आरोपी को जमानत मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से मर्डर के आरोपी को जमानत मिली
विद्या
  • मुंबई,
  • 08 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:43 AM IST

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोलापुर निवासी को जमानत दे दी है, जिसे 2013 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. यह मामला विद्या दीपक जाधव की हत्या से जुड़ा है, जिसे कथित तौर पर उसके पति दीपक मधुकर जाधव ने अंजाम दिया था. विद्या की शादी अप्रैल 2012 में दीपक से हुई थी और शुरू में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया, लेकिन एक महीने के भीतर ही उसके पति और ससुराल वालों ने उसके चरित्र पर शक करना शुरू कर दिया और उसे बच्चा न होने के कारण परेशान करना शुरू कर दिया. उसने अपने परिवार को अपने पति और ससुराल वालों द्वारा दी जा रही धमकियों और दुर्व्यवहार के बारे में बताया. उसके परिवार द्वारा मध्यस्थता करने के प्रयासों के बावजूद, दुर्व्यवहार जारी रहा.

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27 अक्टूबर, 2013 को दीपक ने विद्या के पिता को बताया कि वह बेहोश हो गई है और उसकी सांसें रुक गई हैं. हालांकि, पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसके कारण दीपक और उसके परिवार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई.

कोर्ट ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर दीपक को हत्या का दोषी पाया. यह स्थापित किया गया कि विद्या को आखिरी बार दीपक के साथ जीवित देखा गया था, और गला घोंटने के लिए इस्तेमाल की गई लंगोट (लंगोट) उसके घर से बरामद की गई थी. चिकित्सा अधिकारी ने पुष्टि की कि विद्या की गर्दन पर चोटें गला घोंटने के अनुरूप थीं.

ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया था कि दीपक अकेले ही हत्या के लिए जिम्मेदार था, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसके परिवार के सदस्यों को उत्पीड़न या हत्या में उनकी संलिप्तता साबित करने वाले सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया.

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दीपक ने अपील के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. उनके वकील सत्यव्रत जोशी ने तर्क दिया कि ट्रायल जज ने दीपक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ क्रूरता के आरोप को खारिज कर दिया है और आवेदक के खिलाफ एकमात्र सबूत उसकी पत्नी का गला घोंटने के लिए इस्तेमाल की गई लंगोट की बरामदगी है. उन्होंने आरोपी की 11 साल से अधिक की लंबी कैद पर भी जोर दिया. 

जोशी ने कहा, "यह अपील वर्ष 2016 की है और निकट भविष्य में इस पर सुनवाई होने की संभावना नहीं है." यह देखते हुए कि जाधव 2013 में अपनी गिरफ़्तारी के बाद से 11 साल से ज़्यादा समय से हिरासत में है, जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और डॉ नीला गोखले की बेंच ने फैसला सुनाया कि दीपक की सज़ा को निलंबित किया जाए. उन्हें ₹25,000 के बॉन्ड पर ज़मानत दी गई और उन्हें हर चार महीने में ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा.

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