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बॉम्बे HC ने मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

Maratha Reservation बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. जस्टिस रंजीत मोरे और जस्टिस भारती डांगरे की खंडपीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

Bombay High Court (Photo- India Today) Bombay High Court (Photo- India Today)
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 10 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 11:09 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा समुदाय के आरक्षण को चुनौती देने वाली AIMIM पार्टी के विधायक इम्तियाज जलील की अपील पर महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि इस मामले में हलफनामा दायर करे.

इस याचिका को न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ के सामने सुनवाई के लिए रखा गया. पीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया.

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अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख तय की. उसी दिन वह मराठा समुदाय के आरक्षण को चुनौती देने वाली अन्य याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी. महाराष्ट्र विधायिका ने 30 नवंबर 2018 को मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पारित किया था.

महाराष्ट्र के औरंगाबाद से ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) विधायक जलील ने अपनी याचिका में मांग की कि आरक्षण खत्म किया जाए. याचिका में सरकार से अनुरोध किया गया कि मुस्लिम समुदाय को जल्द आरक्षण देने पर विचार किया जाए.

याचिका में कहा गया, 'मुस्लिमों के जातिवार सर्वेक्षण और समुदाय को आरक्षण देने की जरूरत है क्योंकि ये सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े भी हैं.'

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