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कोरोना: मुंबई में विदेश से आने वाले मुसाफिरों पर नजर, हाथ पर लगेगा ठप्पा

कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है. विदेश से लौटने वालों के हाथ पर 14 दिन की निगरानी की मुहर लगेगी. ये ठप्पा विदेश से लौटने वाले हर भारतीय को लगाना होगा.

विदेश से आने वालों के हाथों पर लगेगा ये ठप्पा विदेश से आने वालों के हाथों पर लगेगा ये ठप्पा
साहिल जोशी
  • मुंबई,
  • 17 मार्च 2020,
  • अपडेटेड 1:24 PM IST

  • विदेश से आने वाले मुसाफिरों पर सरकार की सख्त नजर
  • निगरानी की पहचान के लिए हाथ पर लगेंगे मुहर

कोरोना से तीसरे शख्स की मौत का मामला सामने आया है. मुंबई के अस्पताल में 64 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है. देश मे कोरोना वायरस के मामले 128 तक पहुंच गए हैं. सबसे ज्यादा महाराष्ट्र प्रभावित है. कोरोना से निपटने के लिए उद्धव सरकार ने खास तैयारी की है. इसके तहत विदेश से आने वाले मुसाफिरों पर सरकार की सख्त नजर है.

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ये ठप्पा विदेश से लौटने वाले हर भारतीय को लगानी होगी ताकि उनका ख्याल रखा जा सकेगा और लोग भी अलर्ट रहें. इस मुहर में लिखा है- प्राउड टू प्रोटेक्ट मुंबईकर, होम क्वारंटाइन, 30 मार्च 2020. विदेश से आने वाले लोगों को 30 मार्च तक होम क्वारंटाइन में रखा जाएगा. उनको किसी से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है.

होटलों में क्वारंटाइन की व्यवस्था

सरकार ने कहा कि जो भी लोग विदेश से आर रहे हैं, उनके हाथ पर मुहर लगाई जाएगी. हम हवाई अड्डों के आसपास भी बुकिंग कर रहे हैं. जो लोग मुफ्त में क्वारंटाइन का फायदा उठाना चाहते हैं, वे सेवन हिल्स जा सकते हैं या अगर वे पैसा देने के लिए तैयार हैं तो उन्हें इसका खर्च वहन करना होगा. हालांकि हम दरों पर बातचीत कर रहे हैं.

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महाराष्ट्र में अब तक 39 केस

कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है और आज ही मुंबई के अस्पताल में कोरोना से पहली मौत हुई है.सबसे ज्यादा 39 मामले महाराष्ट्र से सामने आए हैं. महाराष्ट्र में कल से कॉलेज भी बंद कर दिए है. साथ ही परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं. सिद्धि विनायक मंदिर, शिरडी के साईं मंदिर समेत कई बड़े धार्मिक स्थलों को बंद कर दिया गया है.

कोरोना वायरस से जुड़ी लाइव अपडेट्स यहां पढ़ें

हाई कोर्ट में सिर्फ 2 घंटे काम

मॉल, थियेटर, जिम की तालाबंदी के बाद मुंबई की प्राइवेट कंपनियों को लेकर भी बड़ा आदेश आया है. अब कंपनियों से 50 फीसदी कर्मचारियों को घर से काम लेना होगा. बॉम्बे हाई कोर्ट में सिर्फ 2 घंटे काम होगा, निचली अदालतें सिर्फ 3 घंटे काम करेंगी.

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