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14 साल के बच्चे का अपहरण कर हुआ था मर्डर... कोर्ट ने इस केस के 4 आरोपियों को किया बरी

महाराष्ट्र के ठाणे में एक स्कूल से बच्चे के किडनैप और हत्या के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो सका. इसी के साथ कोर्ट ने अपहरण और मर्डर के आरोपियों को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं दे सका.

अपहरण और हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी. अपहरण और हत्या के आरोपियों को कोर्ट ने किया बरी.
aajtak.in
  • ठाणे,
  • 20 अक्टूबर 2023,
  • अपडेटेड 1:52 PM IST

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक विशेष अदालत ने बच्चे की किडनैपिंग और हत्या के चार आरोपियों को बरी कर दिया. यहां 20 लाख रुपये की फिरौती के लिए 14 साल के बच्चे का किडनैप हुआ था. उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी.

इस मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया था. कोर्ट ने इस केस के 4 आरोपियों को यह कहते हुए बरी किया कि मामले में ठीक से कार्रवाई नहीं की गई.

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विशेष मकोका न्यायाधीश अमित एम शेटे ने 9 अक्टूबर के अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा. इसी के साथ कोर्ट ने 36 वर्षीय किशोर रमेश शिंदे, 37 वर्षीय राकेश मदनलाल लखारा, 42 वर्षीय जॉय तिमिर चौधरी और 36 वर्षीय संतोष देवेन्द्र पदचिन्ते को अपहरण और हत्या के आरोपों से बरी कर दिया.

दरअसल, पुलिस से की गई शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने 25 जून 2009 को डोंबिवली में स्कूल से 9वीं के छात्र यश को किडनैप कर लिया था. इसके बाद उसके पिता से 20 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी. इसके बाद आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर दी थी और शव बदलापुर के येवा गांव में एक पेड़ के नीचे फेंक दिया था.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

इस मामले में कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों का इकबालिया बयान उन्हें अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं है. आदेश में कहा गया है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे. इससे आरोपियों की संलिप्तता पर संदेह पैदा होता है.

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कोर्ट ने कहा, अभियोजन पक्ष के गवाह, विशेष रूप से पुलिस और जांच अधिकारी ऐसा कोई सबूत नहीं पेश कर सके, जिससे ये साबित होता हो कि आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया था. इसी के साथ कोर्ट ने कथित आरोपियों को बरी कर दिया. (PTI)

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