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गैंगस्टर अबू सलेम ने दायर की याचिका, पूछा- कब होगी जेल से रिहाई

एडवोकेट फरहाना शाह के माध्यम से दायर अबू सलेम की याचिका में दावा किया गया है कि 20 जुलाई को उसने नासिक जेल के अधीक्षक को एक पत्र लिखा था, जहां वह बंद है, उसने जेल में अपने बचे हुए दिनों की जानकारी मांगी थी.

गैंगस्टर अबू सलेम (फाइल फोटो- PTI) गैंगस्टर अबू सलेम (फाइल फोटो- PTI)
विद्या
  • मुंबई,
  • 16 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 11:57 PM IST

मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने जेल प्रशासन और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को गैंगस्टर अबू सलेम की याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है. सलेम ने जेल की सजा पूरी होने के बाद अपनी रिहाई की अनुमानित तारीख जानने के लिए याचिका दायर की है.

एडवोकेट फरहाना शाह के माध्यम से दायर अबू सलेम की याचिका में दावा किया गया है कि 20 जुलाई को उसने नासिक जेल के अधीक्षक को एक पत्र लिखा था, जहां वह बंद है, उसने जेल में अपने बचे हुए दिनों की जानकारी मांगी थी.

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गैंगस्टर सलेम ने दावा किया कि उसने जेल में 23 साल और सात महीने से अधिक समय पूरा कर लिया है. उसने कोर्ट से अनुरोध किया है कि जेल अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे उन्हें कारावास की अवधि पूरी होने पर नासिक सेंट्रल जेल से रिहा होने की तारीख बताएं या उसे बताएं कि उन्हें जेल में कितने दिन और बिताने हैं.

अबू सलेम को 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में संलिप्तता और 1995 में मुंबई के बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के लिए नवंबर 2005 में भारत प्रत्यर्पित किया गया था. अबू सलेम को इन दोनों मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 

अबू सलेम ने भारत और पुर्तगाल के बीच प्रत्यर्पण समझौते का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसमें भारतीय अधिकारियों ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत पुर्तगाली अधिकारियों से यह प्रतिबद्धता जताई थी कि अबू सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी, साथ ही अन्य आश्वासन भी दिए गए थे.

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जुलाई 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अबू सलेम को जेल में 25 साल बिताने के बाद रिहा किया जाना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी. अब सीबीआई और जेल प्रशासन को 17 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करना है.

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