Advertisement

महाराष्ट्रः घरकुल आवास घोटाले में पूर्व मंत्री समेत 48 पर लगा 183 करोड़ का जुर्माना

घरकुल आवास घोटाले में महाराष्ट्र के धुले जिले की सत्र कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व मंत्री सुरेश जैन और गुलाब देवकर समेत 48 पार्षदों को दोषी करार दिया है. साथ ही सभी पर 183 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.

सुरेश जैन (फोटो- ट्विटर) सुरेश जैन (फोटो- ट्विटर)
साहिल जोशी
  • मुंबई,
  • 31 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 8:54 PM IST

  • पूर्व मंत्री सुरेश जैन पर लगा 100 करोड़ का जुर्माना, मिली 7 साल की जेल
  • अदालत ने मामले के दो दोषियों पर 40-40 करोड़ रुपये का लगाया जुर्माना

महाराष्ट्र के धुले जिले की सत्र अदालत ने घरकुल आवास घोटाले मामले में सूबे के पूर्व मंत्री सुरेश जैन और गुलाब देवकर समेत 48 पार्षदों को दोषी ठहराया है. साथ ही 183 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. लोक अभियोजक प्रवीण चव्हाण ने बताया कि राज्य में यह अब तक किसी मामले में लगाया गया सबसे ज्यादा जुर्माना है.

Advertisement

शनिवार को अदालत ने करोड़ों रुपये के इस घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान भी किया. इस मामले में सूबे के पूर्व मंत्री सुरेश जैन को सात साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इस मामले में सुरेश जैन पर  सबसे ज्यादा जुर्माना लगाया गया है.

इसके अलावा गुलाब देवकर को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई है और पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. वहीं, मामले के दो दोषियों पर 40-40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. सुरेश जैन कांग्रेस-एनसीपी सरकार और शिवसेना सरकार में मंत्री रह चुके हैं. वो फिलहाल शिवसेना में हैं.

शिवसेना नेता सुरेश जैन को मार्च 2012 में 29 करोड़ रुपये के इस घोटाले में शामिल होने के गिरफ्तार किया गया था. बताया जा रहा है कि यह घोटाला 1990 के दशक में उस समय हुआ, जब सुरेश जैन महाराष्ट्र के गृह राज्यमंत्री थे. वहीं, इस घोटाले में एनसीपी नेता गुलाब देवकर को मई 2012 में गिरफ्तार किया गया था. देवकर तीन साल जेल में भी रह चुके हैं.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement