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Maharashtra Holi Guidelines: होली को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई

गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि इन नियमों का पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. अभी भी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी का पालन करना चाहिए.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 17 मार्च 2022,
  • अपडेटेड 3:53 PM IST
  • होली में रात 10 बजे तक ही रंग खेल सकेंगे लोग
  • होली में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा

महाराष्ट्र में होली खेलने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक दिन पहले गाइडलाइन जारी कर दी. महाराष्ट्र के गृह विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि राज्य में नागरिकों को रात 10 बजे से पहले ही होलिका दहन करना होगा. कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए रंगों के त्योहार होली पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य होगा. 

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इतना ही नहीं, होलिका दहन के समय डीजे बजाने, डांस प्रोग्राम रखने या फिर अधिक लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके साथ ही होली के त्योहार पर सरकार शराब सेवन को लेकर भी सख्त दिखी है. सर्कुलर में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि यदि कोई होली के मौके पर शराब का सेवन कर हंगामा करता है या फिर शराब के नशे में किसी तरह की कोई बुरी हरकत करता हुआ पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

होली पर गाइडलाइंस की बड़ी बातें
- होली में रंग खेलने का भी वक्त तय कर दिया गया है. पूरे महाराष्ट्र में रात 10 बजे तक ही होली पर रंग खेला जा सकेगा. 

- 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को देखते हुए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

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- किसी पर पेंट या पानी से भरे गुब्बारे नहीं फेंकें जाने चाहिए. साथ ही किसी को जबरन रंग लाने की कोशिश पर भी एक्शन लिया जाएगा.

- होली पर पेड़ न काटें. अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

- सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार होली के त्योहार के दौरान डीजे की अनुमति नहीं है. अगर कोई डीजे का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

- होली के कार्यक्रम में किसी भी जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाने वाली घोषणाएं न करें. साथ ही आपत्तिजनक होर्डिंग/बैनर नहीं लगाने चाहिए.

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