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महाराष्ट्र: सकल हिंदू समाज की रैली में 'नो हेट स्पीच' सुनिश्चित करें, SC का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि वो सुनिश्चित करे कि रैली में कोई हेट स्पीच ना दे. सुप्रीम कोर्ट ने रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश भी दिए. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सकल हिंदू समाज की पिछली रैलियों में दिए गए भड़काऊ भाषणों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? 

सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट
संजय शर्मा
  • मुंबई,
  • 03 फरवरी 2023,
  • अपडेटेड 2:41 PM IST

मुंबई में सकल हिंदू समाज द्वारा पांच फरवरी को आयोजित की जाने वाली रैली के खिलाफ दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा कि वो सुनिश्चित करे कि रैली में कोई हेट स्पीच ना दे. सुप्रीम कोर्ट ने रैली की वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश भी दिए. कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सकल हिंदू समाज की पिछली रैलियों में दिए गए भड़काऊ भाषणों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है? 

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महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को भरोसा दिया की किसी भी रैली को परमिशन देने से पहले कड़ी शर्तें भी लगाई जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 29 जनवरी को हुई हिंदू जन आक्रोश सभा की रैली पर भी रिपोर्ट मांगी. सुप्रीम कोर्ट अब दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले रविवार को भी सकल हिंदू समाज के कार्यक्रम में एक एमएलए ने ऐसे ही भाषण दिए थे. पुलिस के पास उसकी वीडीओ रिकॉर्डिंग भी है. 

जस्टिस जोसफ ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों. सरकार इस पर एक्शन लेती है तो ठीक है वरना हम तो संविधान की रक्षा के लिए बैठे ही हैं. एसजी ने कहा कि यहां आने के बजाय लोग उन जलसों में होने वाले भाषणों की वीडीओग्राफी क्यों नहीं करते?  कोर्ट ने कहा कि क्या आपको लगता है कि वो लोग इनको रिकॉर्ड करने देंगे?

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