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बार डांसर को छुआ तो लगेगा 50 हजार का जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार डांस बार में होने वाली बदसलूकी को लेकर सख्त रवैया अपनाने जा रही है. मौजूदा बजट सत्र में डांस बार को लेकर विधेयक लाया जाएगा, जिसके पास होने के बाद बार डांसर्स को छूना भी गैर जमानती अपराधों में शामिल हो जाएगा.

डांस बार में अश्लीलता रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी कानून डांस बार में अश्लीलता रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी कानून
प्रियंका झा/कमलेश सुतार
  • मुंबई,
  • 30 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 2:50 PM IST

महाराष्ट्र में अब बार डांसर के साथ बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं होगी. महाराष्ट्र सरकार ऐसा कानून बनाने वाली है, जिससे बार डांसर को छूने पर 6 महीने की सजा या 50 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

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गैर-जमानती अपराध माना जाएगा
यह सजा उनके लिए भी होगी जो बार डांसर्स पर पैसे फेंकते हैं. मंगलवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने विधान भवन में इससे संबंधित ड्राफ्ट को लेकर बैठक की. इस दौरान यह फैसला भी लिया गया कि इस अपराध को गैर जमानती श्रेणी में रखा जाएगा.

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SC ने डांस बार बंद करने से किया था मना
महाराष्ट्र सीएम फड़नवीस ने पहले ही नए 25 सदस्यीय एक कमेटी गठित की है. जो नए कानून की समीक्षा करेगी. सुप्रीम कोर्ट के महाराष्ट्र में डांस बार पर बैन लगाने से मना करने के बाद इस कमेटी को गठित किया गया था. सीएम की बैठक के दौरान उन नियमों पर चर्चा की गई जिन्हें विधेयक के तौर पर मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जाएगा. विधानसभा में बिल पास होने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा.

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सीसीटीवी लगाना भी होगा जरूरी
एक अधिकारी के मुताबिक यह भी तय किया गया है कि हर डांस बार के बाहर और डांस फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा. इतना ही नहीं डांस बार के मालिक के पास कम से कम बीते 30 दिन की सीसीटीवी फुटेज होना भी जरूरी होगा.

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ड्राफ्ट की 5 बड़ी बातें

1. डांस बार शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थानों से कम से कम 1 किलोमीटर दूर होने चाहिए.

2. रिहायशी इलाकों में कोई डांस बार नहीं खोला जा सकता.

3. डांस बार में धूम्रपान करने पर रोक होगी और शाम 6 बजे से रात 11.30 बजे तक ही खोले जा सकेंगे बार.

4. अगर किसी ने नियमों का उल्लंघन किया तो 25 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

5. एक टाइम पर सिर्फ 4 बार डांसर ही कर सकती हैं परफॉर्म. सिटिंग एरिया से फ्लोर की दूरी कम से कम 5 फीट हो.

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