
जेट एयरवेज के पूर्व प्रमुख नरेश गोयल ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर देश भर में यात्रा करने अनुमति मांगी है. उन्होंने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि वे न्यूरो-एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और देश के विभिन्न प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों से परामर्श लेना चाहते हैं. इसके अलावा उनकी बहन भी कैंसर से पीड़ित हैं और वे उनसे मिलकर उन्हें सहारा देने चाहते हैं.
याचिका में कहा गया है, 'इस उद्देश्य के लिए आवेदक नई दिल्ली, बैंगलोर और भारत में ऐसे अन्य स्थानों में विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टरों / प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों से चिकित्सा सलाह लेना चाहता है, जैसा कि जरूरी हो सकता है.'
ईडी के वकील ने मांगा वक्त
नरेश गोयल की याचिका पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश हुए वकील हितेन वेनेगांवकर ने निर्देश लेने के लिए वक्त मांगा है.
गोयल ने कहा कि उन्हें चिकित्सा संबंधी राय मिली है, जिसके अनुसार फिलहाल उन्हें बड़ी सर्जरी से बचना चाहिए, इसलिए अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उन्हें वैकल्पिक सलाह की आवश्यकता है, जिसका पालन कर वे अपनी चिकित्सा संबंधी पीड़ा को कम कर सकें. गोयल सर गंगा राम अस्पताल के डॉ. श्याम अग्रवाल और अपोलो कैंसर संस्थान के डॉ. हर्ष दुआ से चिकित्सा सलाह लेना चाहते हैं.
बहन है कैंसर से पीड़ित
गोयल की पत्नी अनीता की पिछले साल कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी और उनकी याचिका में कहा गया है कि उनकी बहन भी कैंसर से पीड़ित है. इसलिए अपने जीवन और स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सलाह लेने के अलावा वह अपनी बहन से मिलने के लिए यात्रा की अनुमति भी चाहते हैं.
याचिका में कहा गया है, 'आवेदक का यह कर्तव्य है कि वह अपनी बहन की देखभाल करे तथा उनके स्वास्थ्य और उम्र के इस कठिन समय में उसे और उसके परिवार को सहायता प्रदान करे.' साथ ही दलील दी गई है कि इमजेंसी स्थिति में वह अंतिम समय में अदालत में जाकर यात्रा की अनुमति मांगने की स्थिति में नहीं होगा.
ईडी ने साल 2023 में किया था गिरफ्तार
गोयल को सितंबर 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के लोन में हेराफेरी की थी.
6 मई, 2024 को मिली थी अंतरिम जमानत
गोयल को उनकी पत्नी के कैंसर से पीड़ित होने के कारण चिकित्सा आधार पर 6 मई, 2024 को अंतरिम जमानत दी गई थी. वह 249 दिनों तक हिरासत में रहे. बाद में गोयल के वकीलों आबाद पोंडा और अमीत नाइक ने एक आवेदन पेश किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि गोयल की पत्नी का 16 मई, 2024 को कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया था और उनका खुद का कैंसर का इलाज शुरू होना था. इसलिए कुछ प्रक्रियाओं के लिए गोयल को अंतरिम जमानत का विस्तार दिया जाना चाहिए.
कुछ विस्तारों के बाद, हाईकोर्ट ने नवंबर 2024 में उनकी जमानत को स्थायी कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई थीं, जिससे उनकी यात्रा प्रतिबंधित हो गई और उन्हें मुंबई में ही रहना पड़ा. गोयल की याचिका में कहा गया है कि उनका पासपोर्ट पहले से ही ईडी के पास है और उनकी चिकित्सा स्थिति को देखते हुए उनके भागने का कोई खतरा नहीं है.