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300 करोड़ का मानहानि केस... किरीट सोमैया मामले में HC ने यूट्यूबर को भेजा नोटिस

किरीट सोमैया ने एक मराठी चैनल, एक यूट्यूबर और उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे के खिलाफ मानहानि का केस किया था. तीनों पर सोमैया ने 300 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है.

किरीट सोमैया (फाइल फोटो) किरीट सोमैया (फाइल फोटो)
विद्या
  • नई दिल्ली,
  • 13 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 8:54 PM IST

बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया के 300 करोड़ के मानहानि नोटिस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक यूट्यूबर को नोटिस भेजा है. हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता विपक्ष अंबादास दानवे (उद्धव गुट) और एक मराठी चैनल से जुड़े लोगों से भी अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.

बुधवार को जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की. किरीट सोमैया ने मानहानि के तीन अलग-अलग मामले दर्ज करवाए हैं. तीनों में 100-100 करोड़ की डिमांड की गई है. इसी के साथ बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग है. कोर्ट में मराठी चैनल और दानवे के वकील ने कहा है कि वे लोग तीन हफ्ते में जवाब दाखिल कर देंगे.

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क्या है मामला

किरीट सोमैया का एक कथित आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ था. इसे एक मराठी चैनल ने दिखाया था. वहीं यूट्यूबर और दानवे ने इसपर कॉमेंट किया था. सोमैया का दावा था कि उस वीडियो का ब्रॉडकास्ट होना अपमानसूचक था, जिसने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई पांच फरवरी को होगी.

इस मामले में सोमैया ने मुंबई पुलिस की साइबर सेल के पास FIR दर्ज करवाई थी. ये मामला महाराष्ट्र की विधानसभा में भी उठाया गया था.

सोमैया ने दावा किया था कि दानवे ने उस वीडियो का जिक्र कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही थीं. इसके बाद सोमैया हाईकोर्ट पहुंचे. यहां याचिका में कहा गया कि उस वीडियो का इस्तेमाल रोका जाए.

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