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कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से राहत, 7 अप्रैल तक मिली अंतरिम जमानत

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत (Interim Anticipatory Bail) दे दी है. कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है. पुलिस ने उन्हें दूसरा समन 31 मार्च के लिए जारी किया है.

कुणाल कामरा (फाइल फोटो) कुणाल कामरा (फाइल फोटो)
विद्या/दिव्येश सिंह
  • मुंबई,
  • 28 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 6:10 PM IST

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम जमानत (Interim Anticipatory Bail) दे दी है. कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है. पुलिस ने उन्हें दूसरा समन 31 मार्च के लिए जारी किया है.

कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर बढ़ते विवाद के बीच मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. कुणाल कामरा ने अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं और मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका के कारण जमानत चाहते हैं. इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कॉमेडियन कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दे दी. 

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क्या कहा कोर्ट ने?

जस्टिस सुंदर मोहन ने कुणाल कामरा को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि वे विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने जमानत बांड भरें. अदालत ने खार पुलिस को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय की.

क्या है मामला?

36 वर्षीय स्टैंड-अप कॉमेडियन ने हाल ही में मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग पेश किया था, जिसके बाद यह विवाद भड़क गया था. शो के बाद शिवसेना समर्थकों ने क्लब और उससे जुड़े होटल में तोड़फोड़ की. इसके बाद शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि की धाराओं में मामला दर्ज किया गया. वहीं, मुंबई पुलिस ने कामरा को दो बार समन भेजा, जिसमें 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया है.

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