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दाऊद के भाई को जेल में चाहिए घर का खाना, कोर्ट में याचिका खारिज

कासकर ने अपनी याचिका मकोका की एक अदालत में, मधुमेह, रक्तचाप होने एवं चक्कर आने के उपचार का हवाला देते हुए अदालत से घर का बना खाना देने की अपील की थी.

जेल में बंद भगौड़े डॉन दाऊद के भाई (फाइल) जेल में बंद भगौड़े डॉन दाऊद के भाई (फाइल)
दिनेश अग्रहरि
  • ठाणे,
  • 09 जनवरी 2018,
  • अपडेटेड 2:55 PM IST

जेल में बंद भगौड़े डॉन दाऊद के भाई इकबाल कासकर की याचिका को मकोका की एक विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है. कासकार ने कई बिमारियां होने की बात कही थी और जेल में घर के बने खाने की मांग को लेकर में याचिका दायर की थी.

आपको बता दें कि कासकर अपने भाई के नाम पर लोगों से जबरन वसूली कर रहा था. मामला तब सामने आया जब उसने ठाणे और वाशी के एक ज्वैलर से पैसे वसूले और एक बिल्डर से जबरन 4 फ्लैट भी लिए. मुंबई पुलिस ने पिछले साल 18 सितंबर को कासकर को दाऊद के नाम पर जबरन वसूली करने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया था. जिसके बाद कासकर ने अपनी याचिका मकोका की एक अदालत में, मधुमेह, रक्तचाप होने एवं चक्कर आने के उपचार का हवाला देते हुए अदालत से घर का बना खाना देने की अपील की थी.

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विशेष न्यायाधीश (मकोका) ए.एस. भाईसारे ने पाया कि कासकर को डॉक्टर की ओर से कोई विशेष आहार देने के लिए नहीं कहा गया है और इसलिए उसकी याचिका खारिज की जा सकती है. उन्होंने कहा कि कासकर ने अपनी याचिका में इसके लिए कोई विशेष आधार पेश नहीं किया है.

हाल ही में सुनाए अपने फैसले में न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कोई अपनी मर्जी, पसंद या इच्छा से व्यवहार नहीं कर सकता.’’ कासकर ने अपनी याचिका में मधुमेह, रक्तचाप होने एवं चक्कर आने के साथ उपचार जारी होने का हवाला देते हुए अदालत से न्यायिक हिरासत में उसे घर का बना खाना दिए जाने की अपील की थी.

कासकार ने कहा था कि उसके बेहतर स्वास्थ्य के लिए उसे घर के बने खाने की जरूरत है. कासकर ने यह दलील भी दी कि इससे पहले जब वह 2003 से 2007 के दौरान मुंबई के सेंट्रल जेल में था तो उसे वहां घर के खाने की सुविधा मिली थी और उसने इस सुविधा का कभी दुरूपयोग नहीं किया था.

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अभियोजन पक्ष ने आवेदन का विरोध करते हुए कि जेल परिसर में भोजन और दवाइयों की सुविधा मौजूद है. ठाणे पुलिस की अपराधिक शाखा ने कासकर को अन्य लोगों के साथ 18 सितंबर को दाऊद इब्राहिम के नाम पर शहर के बिल्डरों से पैसे और चार फ्लैट वसूलने के आरोप में गिरफ्तार किया था. जिसके तहत कासारवडवली पुलिस थाने में भारतीय दंड विधान की धारा 384, 386 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. कासकर पर कड़े संगठित अपराध विरोधी कानून मकोका के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.

कासकर को वर्ष 2003 में दुबई से निर्वासित किया गया था. ऐसा माना जाता है कि वह मुंबई में अपने भाई दाऊद इब्राहिम का रियल स्टेट का व्यापार चलाता था.

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