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महाराष्ट्र: लातूर में चीनी कारखाने से 2.2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में 51 लोगों पर FIR

फैक्ट्री मैनेजर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक उल्लंघन) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया. इंस्पेक्टर बीआर शेजल ने कहा कि ठेकेदार परभणी, बीड और लातूर से हैं.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
aajtak.in
  • लातूर ,
  • 09 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 6:16 PM IST

महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक सहकारी चीनी कारखाने से कथित तौर पर 2.2 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में 51 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर बीआर शेजल ने कहा कि कुछ ठेकेदारों ने 2022-2023 के लिए श्रमिकों और वाहनों की आपूर्ति के लिए डॉ. शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर सहकारी चीनी फैक्ट्री (ओंकार सहकारी चीनी फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड यूनिट -2) के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे.

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उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को 2.32 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन वे कथित तौर पर मजदूरों और वाहनों की आपूर्ति नहीं कर पाए.

अधिकारी ने कहा कि फैक्ट्री मैनेजर की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर शनिवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक उल्लंघन) और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया. इंस्पेक्टर बीआर शेजल ने कहा कि ठेकेदार परभणी, बीड और लातूर से हैं.
 

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