
महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी विधायक सुधीर मुंगतीवार ने एक अहम प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है, जिसमें राज्य के शराबबंदी कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है. इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में पाए जाने और गैर वर्तन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करना है.
बिल के मुताबिक, अगर कोई पहली बार अपराध के लिए दोषी पाया जाता है, तो उसे एक साल की जेल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. वहीं, दूसरी बार में यही अपराध करने पर डेढ़ साल की सजा और 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
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इसका प्रमुख कारण यह है कि शराब के नशे में कुछ लोग सार्वजनिक स्थलों पर गैर वर्तन करते हैं, जिससे विशेष रूप से महिलाओं के बीच असुरक्षा का माहौल बनता है.
शराब पीमकर सार्वनिक स्थानों पर गड़बड़ी फैलाने वालों पर होगा एक्शन
इनके अलावा, धार्मिक स्थलों की पवित्रता भी अक्सर इन घटनाओं के कारण भंग होती है. यह बिल इन सब पर अंकुश लगाने के लिए बनाया गया है, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के बाद गड़बड़ी फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा सके.
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महिलाओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी!
मुंगतीवार के मुताबिक, इस कानून का सख्त पालन महिलाओं और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा. समाज के विभिन्न वर्गों से इस प्रस्ताव को समर्थन मिल रहा है, क्योंकि यह कानून व्यवस्था को बेहतर करने और महिलाओं की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.