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मुंबईः गैंग रेप के 3 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, दोषी को 20 साल की कैद

न्यायमूर्ति भारती काले की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी मोहम्मद इरशाद एलिआस पर पॉक्सो एक्ट के तहत 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

तीन साल पुराने मामले में आया फैसला (प्रतीकात्मक तस्वीरः पीटीआई) तीन साल पुराने मामले में आया फैसला (प्रतीकात्मक तस्वीरः पीटीआई)
विद्या
  • मुंबई,
  • 21 मार्च 2021,
  • अपडेटेड 5:55 PM IST
  • साल 2017 की है गैंग रेप की यह वारदात
  • मौके से ही पकड़े गए थे आरोपी, एक नाबालिग

मुंबई में 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप के तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. न्यायमूर्ति भारती काले की अदालत ने दोषी पाए जाने पर आरोपी मोहम्मद इरशाद एलिआस पर पॉक्सो एक्ट के तहत 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के मुताबिक लड़की को एक नाबालिग लड़के ने घर में खींच उसके साथ रेप किया था. इसके बाद इरशाद ने भी उसके साथ रेप किया था.

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना 3 फरवरी 2017 की है. अभियोजन के मुताबिक 14 साल की पीड़िता अपनी छोटी बहन के साथ रात करीब 9.30 बजे अपने घर के पास की एक दुकान पर गई थी. उसके घर के बगल में रहने वाले अफजल नाम के एक व्यक्ति ने उसे एक नंबर दिया और कहा कि यह लड़का चाहता है कि तुम उसे फोन करो. दुकान से ही लड़की ने अफजल की ओर से दिए गए फोन नंबर पर कॉल किया.

लड़की ने फोन किया तो लड़के ने उससे मिलने के लिए कहा. लड़की ने उससे मिलने से इनकार कर दिया. घर लौटते समय उसकी गली में बकरी थी जिसकी वजह से पीड़िता अपनी बहन के साथ दूसरी गली से गई. अभियोजन के मुताबिक अफजल और वह लड़का दोनों वहां पहुंच गए. उस लड़के ने अफजल से छोटी बहन को घर ले जाने और परिवार को यह बताने के लिए कहा कि वह शौच के लिए गई थी.

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लड़की ने जब इसका विरोध किया, आरोपी उसे पकड़कर घर ले गए. अपने घर ले जाकर आरोपियों ने उसके साथ रेप किया और इस संबंध में किसी को न बताने की धमकी दी. पीड़िता जब घर लौट रही थी, तब वह रास्ते में अपने माता-पिता से मिली और उन्हें घटना की जानकारी दी. पीड़िता ने अपने परिजनों को वह घर भी दिखाया, जहां उसके साथ रेप की घटना हुई थी.

पीड़िता के परिजनों ने मौके पर मुंबई पुलिस को बुला लिया था. पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद भी आरोपियों ने घर का दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया था. तब पुलिस को जबरन मकान में प्रवेश करना पड़ा था. पुलिस ने उसी समय दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था.

 

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