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महाराष्ट्र: पॉलीथिन के साथ अब पकड़े गए तो होगा 5 हजार जुर्माना

महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक इस बारे में 23 मार्च को ही सूचना दे दी थी और प्लास्टिक से बने उत्पादों को नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर प्रतीकात्मक तस्वीर
रोहित
  • नई दिल्ली,
  • 23 जून 2018,
  • अपडेटेड 1:14 PM IST

पर्यावरण के लिए खतरा मानते हुए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने प्लास्टिक उत्पादों की बिक्री, इस्तेमाल, निर्माण और संग्रह पर बैन लगा दिया है. अब यदि कोई प्लास्टिक की थैलियों के साथ पकड़ा जाएगा तो उसे 5 हज़ार रुपये तक का जुर्माना देना होगा.

महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही नागरिकों और प्लास्टिक निर्माताओं को प्लास्टिक इस बारे में 23 मार्च को ही सूचना दे दी थी और प्लास्टिक से बने उत्पादों को नष्ट करने के लिए 23 जून तक का समय दिया था.

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प्लास्टिक से बने थैलों, ग्लास, चम्मच, प्लेट, तरल पदार्थ रखने वाले प्लास्टिक, प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल पर पाबंदी लगाई गई है. इसके अलावा प्लास्टिक स्ट्रॉ, नॉन वोवन प्रोलीप्रोपेन बैग और पाउच आदि पर भी पूरी तरह बैन लगा दिया है.

महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने कहा, 'प्लास्टिक एक बड़ी समस्या है. यह अच्छा है कि राज्य में प्लास्टिक बैन हो रहा है. राज्य की भलाई के लिए यह कदम उठाया गया है. महाराष्ट्र प्लास्टिक बैन करने वाला देश का 18वां राज्य बन गया है. '

हालांकि दवाई की पैकिंग में उपयोग होने वाले प्लास्टिक, फूड ग्रेड प्लास्टिक (दूध की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाला), कम्पोस्ट पैकिंग बैग (खेती और होट्रीकल्चर में उपयोग होने वाले बैग), एक्सपोर्ट होने वाले सामान की पैकिंग में लगने वाले प्लास्टिक को इसके दायरे से बाहर रखा गया है.

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नियमानुसार अगर कोई बैन प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हुए पहली बार पकड़ा जाता है तो उसपर 5 हजार, दूसरी बार में 10 हजार और तीसरी बार पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. तीसरी बार पकड़े जाने वाले को 3 माह की जेल भी हो सकती है.

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