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ठाणे अदालत का फैसला, रेप के दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
aajtak.in
  • ठाणे,
  • 08 मार्च 2025,
  • अपडेटेड 11:13 AM IST

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2017 में 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार के मामले में दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वसुधा एल भोसले ने शुक्रवार को आरोपी सुरेश पांडुरंग गोसावी (40) और उमेश उर्फ ​​राकेश झाला (39) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया.

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अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक पर 55000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. आरोपियों को पीड़िता का अपहरण करने और डकैती के आरोप में भी दोषी ठहराया गया है. साथ ही आरोपियों को अलग-अलग अवधि की कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

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अदालत ने यह भी आदेश दिया कि आरोपी पीड़िता को मुआवजे के रूप में 40000 रुपये का भुगतान करेंगे और कानून के अनुसार पीड़िता को मुआवजा देने के लिए मामले को डीएलएसए को भेज दिया गया है. अतिरिक्त सरकारी अभियोजक वर्षा चंदाने और राजेंद्र पी पाटिल ने अदालत को बताया कि पीड़िता एक स्टोर में मैनेजर के रूप में कार्यरत थी. 19 दिसंबर 2017 की शाम को पीड़िता काम से घर लौट रही थी. जिसके लिए उसने कैब ली थी. कैब में दूसरा आरोपी पहले से ही आगे की सीट पर बैठा था.

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वहीं, आरोपी कैब ड्राइवर ने कुछ दूर तक गाड़ी चलाई और कार रोक दी. साथ ही दोनों ने कहा कि कार का टायर पंचर हो गया है. हालांकि, इसके बाद दोनों ने महिला को लूटना शुरू कर दिया और मोबाइल व गहने लूटने के बाद रेप भी किया. इसके बाद मौके से दोनों फरार हो गए. न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है. जिसके बाद ही यह फैसला सुनाया गया है.

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