
महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के चार अन्य सदस्यों के खिलाफ अपनी पत्नी को कथित तौर पर तीन तलाक देने और 4 लाख रुपये के लिए परेशान करने का मामला दर्ज किया है. 33 साल की शिकायतकर्ता महिला नागपुर की रहने वाली एक वकील है और फिलहाल महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में रहती है.
शांति नगर पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि जब वह इस साल जनवरी और जुलाई के बीच नागपुर में अपने ससुराल में रह रही थी तो आरोपी ने कथित तौर पर उससे 4 लाख रुपये या एक कार की मांग की.
उन्होंने बताया कि जब वह ससुराल वालों की मांगें पूरी नहीं कर सकी तो उन्होंने कथित तौर पर उसकी पिटाई की और गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बाद में उसके पति ने उसे तीन तलाक दे दिया और रिश्ता खत्म कर दिया.
महिला की शिकायत के आधार पर, पुलिस ने शनिवार को उसके पति, सास और उनके परिवार के तीन अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 (किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता करना), 115(2) (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 351(2) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया. पुलिस ने कहा कि आरोपियों पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है.
हाल में तीन तलाक का एक और मामला सामने आया था . गुजरात के अहमदाबाद में एक शख्स ने व्हाट्सऐप पर अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया था. यहां इसनपुर में रहने वाले एक होमगार्ड ने व्हाट्सऐप पर पत्नी को मैसेज किए. पहले गाली-गलौज किया और फिर तीन बार तलाक बोल दिया. पीड़ित महिला ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी. महिला का आरोप है कि पति के किसी दूसरी महिला से नाजायज संबंध हैं, इसलिए वो परेशान भी कर रहा था.