
महाराष्ट्र सरकार ने गौ-तस्करी के मामलों में सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ऐलान किया कि राज्य सरकार गोहत्या के मामलों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी. अगर कोई आरोपी बार-बार ऐसे मामलों में पकड़ा जाता है, तो उस पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत कार्रवाई की जाएगी.
सीएम फडणवीस ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य सरकार गोहत्या के मामलों पर कड़ी नजर रख रही है, और इस अपराध को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने स्पष्ट किया कि बार-बार गो तस्करी में शामिल पाए जाने वाले व्यक्तियों को मकोका के तहत कड़ी सजा दी जाएगी, ताकि वे समाज के लिए खतरा न बन जाएं.
यह घोषणा विधानसभा में एनसीपी विधायक संग्राम जगपताप द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में की गई है. सीएम फडणवीस का बयान गोहत्या के मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है. MCOCA के तहत कार्रवाई से ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी सजा सुनिश्चित होगी, जिससे समाज में इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगेगा.
बता दें कि MCOCA, 1999 में लागू किया गया एक विशेष कानून है, जिसका उद्देश्य संगठित अपराध और आतंकवाद से निपटना है. यह कानून राज्य सरकार को निगरानी, साक्ष्य मानकों में छूट, और अतिरिक्त आपराधिक दंड जैसी विशेष शक्तियां प्रदान करता है.