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SC का आदेश, आरे कॉलोनी में और 2 हफ्ते तक नहीं काटे जाएंगे पेड़

मुंबई के आरे कॉलोनी में और 2 हफ्ते तक पेड़ नहीं कटेंगे. ठाणे मेट्रो यार्ड को लेकर हुए विवाद में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है.इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी. हाई कोर्ट ने मेट्रो लाइन का ट्रैक बनाने के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पर्यावरणविद् रोहित जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

आरे कॉलोनी में अब नहीं कटेंगे पेड़ (फाइल फोटो-ANI) आरे कॉलोनी में अब नहीं कटेंगे पेड़ (फाइल फोटो-ANI)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 02 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:45 PM IST

  • MMRDA समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस
  • सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते पेड़ कटाई पर रोक लगाई

मुंबई के आरे कॉलोनी और 2 हफ्ते तक पेड़ नहीं कटेंगे. ठाणे मेट्रो यार्ड को लेकर हुए विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) समेत अन्य पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी. हाई कोर्ट ने मेट्रो लाइन का रास्ता बनाने के लिए पेड़ों को काटने की अनुमति दी थी. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ पर्यावरणविद् रोहित जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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मुंबई हाई कोर्ट ने पर्यावरणविदों की ओर से दर्ज पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी थी. उपनगर गोरेगांव में स्थित आरे कॉलोनी ग्रीन बेल्ट है, जिसमें पांच लाख से ज्यादा पेड़ हैं. मुंबई के 'ग्रीन लंग्स' के नाम से प्रसिद्ध आरे वन के पास ही संजय गांधी नेशनल पार्क स्थित है.

पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन होने के बाद ट्विटर पर भी अभियान छिड़ गया और 'आरे चिपको' और 'सेव आरे' जैसी ऑनलाइन याचिकाएं शुरू हो गईं. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुंबई मेट्रो का कार शेड बनाने के लिए कॉलोनी में और पेड़ नहीं कटने चाहिए.

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