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शादी की पार्टी में झूमर गिरने से घायल हुआ था दुल्हन का भाई, फाइव स्टार होटल पर लगा 2.70 लाख का जुर्माना

मुंबई के जेडब्ल्यू मैरियट होटल में एक कपल ने वेडिंग पार्टी का आयोजन किया था. पार्टी वाले दिन हॉल में लगा झूमर टूटकर फर्श पर गिर गया. इस घटना में दुल्हन के भाई को चोटें आईं. दुल्हन ने होटल के खिलाफ कंज्यूमर कमीशन में शिकायत की. कमीशन ने मामले की पूरी पड़ताल करने के बाद मैरियट होटल को निर्देश दिया कि वह खराब सर्विस देने के लिए कस्टमर को 2 लाख 70 हजार का मुआवजा दे.

  कंज्यूमर कमीशन ने जेडब्ल्यू मैरियट होटल को एक उपभोक्ता को 2.70 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. (File Photo) कंज्यूमर कमीशन ने जेडब्ल्यू मैरियट होटल को एक उपभोक्ता को 2.70 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया. (File Photo)
विद्या
  • मुंबई,
  • 29 मई 2024,
  • अपडेटेड 12:08 PM IST

मुंबई के सहार स्थित मशहूर जेडब्ल्यू मैरियट होटल को कंज्यूमर कमीशन के निर्देश पर एक व्यक्ति को 2.7 लाख रुपये मुआवजा चुकाना होगा. कमीशन ने वेस्ट दादर की रहने वाली किम्बरली डायस की शिकायत पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था, 'अक्टूबर 2021 में मेरे मंगेतर ने जेडब्ल्यू मैरियट से संपर्क किया और 2 जनवरी, 2022 को होने वाले हमारे विवाह समारोह के लिए इसका ग्रैंड बॉलरूम बुक किया था. हमने मैरियट को 7,25,847 रुपये का भुगतान किया था, जिसका बिल हमारे पास है.'

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किम्बरली डायस ने अपनी शिकायत में आगे कहा, 'हमारी शादी के दिन, जेडब्ल्यू मैरियट के ग्रैंड बॉलरूम में एक बड़ी घटना घटी, जब झूमर छत से टूटकर नीचे गिर गया और फर्श पर गिरकर टुकड़े-टुकड़े हो गया. इस कारण सेलिब्रेशन का मौका हमारे लिए एक बुरे सपने में बदल गया.' डायस के मुताबिक बच्चों सहित ज्यादातर मेहमान सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका अपना भाई इस दुर्घटना में घायल हो गया. इसके अलावा उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था, 'महमानों के लिए बुक कमरों की हालत खराब थी. कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया गया था. सारे इंतजाम ठीक से हों इसके लिए मेरे पति को वेडिंग सेरेमनी निपटाकर जल्दीबाजी में चर्च से होटल आना पड़ा.'

डायस द्वारा इन सभी मुद्दों को उठाने के बाद, जेडब्ल्यू मैरियट ने कथित तौर पर 17 जनवरी, 2022 को उन्हें एक ईमेल लिखकर 1 लाख रुपये की राशि वापस करने की पेशकश की थी. हालांकि, उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और होटल को कानूनी नोटिस भेजकर भुगतान की गई पूरी राशि वापस करने की मांग की. डायस की शिकायत मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने जेडब्ल्यू मैरियट को नोटिस जारी किया था, हालांकि होटल की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही किम्बरली डायस के दावे का विरोध किया. फिर आयोग ने होटल और किम्बरली डायस के बीच हुए ईमेल चैट का अध्ययन किया और इस प्रकार स्वीकार किया कि मैरियट ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और आगे निष्कर्ष निकाला कि होटल ने सेवा में कमी की है और खराब सर्विस देने का दोषी है.

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उपभोक्ता आयोग ने निष्कर्ष निकाला, 'शिकायकर्ता किम्बरली डायस अपने दावे की हकदार हैं, लेकिन आंशिक रूप से. मुआवजे के दावे के संबंध में, डायस ने जेडब्ल्यू मैरियट की ओर से सेवा में कमी साबित की थी और होटल ने भी उनके इस दावे का विरोध नहीं किया था. इसलिए यह माना जाता है कि मैरियट ने डायस के दावे को स्वीकार कर लिया है. इसलिए डायस वर्तमान मामले में उचित मुआवजा पाने की हकदार हैं.' इस प्रकार कंज्यूमर कमीशन ने जेडब्ल्यू मैरियट होटल को भुगतान के बावजूद खराब क्वालिटी की सर्विस देने के लिए उपभोक्ता किम्बरली डायस को 2.7 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया.

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