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ममता बनर्जी के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने दिया जांच का आदेश, बंगाल CM पर राष्ट्रगान के अपमान का है आरोप

स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दायर की थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि बनर्जी दिसंबर 2021 में अपनी यात्रा के दौरान यहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाए जाने पर तुरंत खड़ी नहीं हुईं. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सेवरी कोर्ट) पी.आई मोकाशी ने दक्षिण मुंबई में कफ परेड पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (File Photo) पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी (File Photo)
aajtak.in
  • कोलकाता,
  • 29 मार्च 2023,
  • अपडेटेड 11:20 PM IST

राष्ट्रगान का कथित रूप से अपमान करने के आरोप में घिरीं टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. जिसके बाद मुंबई की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने के आदेश जारी किए हैं. दरअसल, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (सेवरी कोर्ट) पी.आई मोकाशी ने दक्षिण मुंबई में कफ परेड पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करने और 28 अप्रैल तक एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया.

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दरअसल, स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दायर की थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि बनर्जी दिसंबर 2021 में अपनी यात्रा के दौरान यहां एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाए जाने पर तुरंत खड़ी नहीं हुईं. उन्होंने आरोप लगाया कि ममता ने राष्ट्रगान का कुछ हिस्सा बैठकर गया और फिर अचानक कार्यक्रम स्थल से चली गईं. उन्होंने मांग की कि उनके खिलाफ राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम के अपमान की रोकथाम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए.

इससे पहले दिन में बंबई हाईकोर्ट ने सत्र सेशन कोर्ट के जनवरी 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली ममता याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बोरकर ने हालांकि कहा कि धारा 200 और 202 के तहत जांच करने का उद्देश्य यह तय करना है कि आगे बढ़ने के लिए मामले में पर्याप्त आधार है या नहीं.

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