
मशहूर स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा कि शिवसेना और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर कथित तौर से टिप्पणी करने को लेकर दर्ज एफआईआर के मामले में मुंबई की खार पुलिस स्टेशन ने तीसरा समन जारी कर दिया है. पुलिस ने कामरा को पूछताछ के लिए 5 अप्रैल को बुलाया है. समन प्राप्त होने के बाद कामरा की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
कामरा ने अपने कानूनी संकट के बीच कलाकारों को चुप कराने पर एक व्यंग्यात्मक 'गाइड' भी साझा की थी. उन्हें पहले भी दो बार समन किया गया था, लेकिन वे जांच में शामिल नहीं हुए थे. यह मामला एक शो के दौरान एकनाथ शिंदे के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों से शुरू हुआ था, जो मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में आयोजित किया गया था.
सोशल मीडिया पर वीडिया डाले जाने के बाद शिवसेना यूवा विंग के महासचिव राहुल कनाल ने कुणाल कामरा को धमकी दी थी. राहुल ने कहा था कि मुंबई आने पर 'शिवसेना स्टाइल' में कामरा का स्वागत किया जाएगा. पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मानहानि और जन उपद्रव के आरोप में मामला दर्ज किया है.
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पुलिस द्वारा यह मामला तब दर्ज हुआ जब पिछले महीने कॉमेडियन ने एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें उन्होंने शिंदे पर 'गद्दार' का ताना देते हुए एक पैरोडी गीत गाया था, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया था. लेकिन यह 2022 में उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे की बगावत की ओर इशारा था.
सोमवार को खार पुलिस की एक टीम मंबई के माहिम इलाके में उनके घर गई ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह मामले के संबंध में पेश होंगे या नहीं. कामरा के खिलाफ मुंबई और आसपास के ठाणे में अन्य पुलिस स्टेशनों में भी अलग-अलग एफआईआर दर्ज हैं.
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मद्रास हाईकोर्ट से कुणाल कामरा को राहत
कुणाल कामरा मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट में प्रस्तुत हुए, जहां उन्होंने ट्रांजिट अग्रिम जमानत की मांग की. अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे से जुड़ी चिंताओं के चलते कामरा ने यह याचिका डाली. मद्रास हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें वनूर की स्थानीय अदालत में पेश होकर जमानत हासिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने मामले की सुनवाई को 7 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे कामरा को कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक समय मिल सके.