
महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कारण, कोर्ट ने मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. दरअसल, बुधवार को विशेष पीएमएलए कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी. विशेष न्यायाधीश आर एन रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें कि दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने 14 नवंबर को मलिक की जमानत याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और फिलहाल एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. एनसीपी नेता ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन पर मुकदमा चलाने के लिए उनके खिलाफ कोई विधेय अपराध नहीं होने की दलील देते हुए जमानत मांगी थी.
हालांकि, जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले को एक विधेय अपराध मानते हुए जमानत का विरोध किया. जिस पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनते हुए कोर्ट ने जमानतयाचिका खारिज कर दी है.
गौरतलब है कि नवाब मलिक कुछ दिनों पहले उस समय लगातार सुर्खियों में आए थे जब मुंबई एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे. तब मलिक ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की क्रूज से गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए थे. आए दिन वह वानखेड़े पर नए-नए आरोप लगाते नजर आ रहे थे.