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रील बनाने के लिए बिल्डिंग से लटकी लड़की... वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने लिया ये एक्शन

महाराष्ट्र के पुणे (Pune) में एक लड़की ने रील (reel ) बनाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली. दरअसल, लड़की एक युवक का हाथ पकड़कर ऊंची इमारत से लटक गई थी. यह स्टंट जानलेवा हो सकता था. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया, जिसमें गैर इरादतन हत्या के प्रयास की भी धारा जोड़ी गई है.

रील के लिए खतरे में डाली जिंदगी. (Video Grab) रील के लिए खतरे में डाली जिंदगी. (Video Grab)
aajtak.in
  • पुणे,
  • 22 जून 2024,
  • अपडेटेड 7:55 AM IST

रील्स बनाने, उसके वीडियो अपलोड करने और रातोंरात सोशल मीडिया (Social Media) पर छा जाने की सनक जिंदगी पर भारी पड़ सकती है. ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनका अंजाम खौफनाक हुआ. सोशल मीडिया पर एक वीडियो (Video) तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़की दोस्त का हाथ पकड़कर ऊंची बिल्डिंग से लटक रही है. इमारत की ऊंचाई और लड़की की हरकत देख दिल दहल जाएगा. इस वीडियो को लेकर अब पुलिस ने सख्त एक्शन लिया  है.

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एजेंसी के अनुसार, यह मामला मुंबई-बेंगलुरु राजमार्ग से दूर नरहे इलाके का है. यहां पर एक सुनसान इमारत की छत पर दो पुरुषों के साथ एक लड़की पहुंची थी. बताया जा रहा है कि ये लोग यहां रील (reel) बनाने गए थे.

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बिल्डिंग की छत पर एक युवक लेट गया और उसका हाथ पकड़कर लड़की बिल्डिंग से लटकने लगी. इस दौरान एक अन्य युवक वीडियो बना रहा था. वहीं कुछ लोग बिल्डिंग के नीचे से वीडियो बना रहे थे. वीडियो बनाने को लेकर लड़की ने खुद की जिंदगी को खतरे में डाला.

यह वीडियो जब वायरल हुआ तो पुणे शहर की पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को आईपीसी की धारा 308 जोड़ दी. पुलिस का कहना है कि एक पुरुष और एक महिला के खिलाफ 'गैर इरादतन हत्या के प्रयास' के मामले में कार्रवाई की जा रही है. इन लोगों ने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो बनाने के लिए जानलेवा स्टंट किया था.

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गुरुवार को यह वीडियो वायरल हुआ था. पुलिस ने वीडियो मिलने के बाद आईपीसी की धारा 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत मामला दर्ज किया था. भारती विद्यापीठ पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया कि केस दर्ज होने के बाद इसमें अतिरिक्त धारा 308 जोड़ी गई है.

उन्होंने बताया कि दोनों आरोपी एथलीट हैं. उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया और फटकार लगाने के साथ नोटिस दिया गया. धारा 308 के तहत किसी व्यक्ति को तीन साल तक की सजा हो सकती है. पुलिस ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे फेमस होने के चक्कर में इस तरह के खतरनाक स्टंट न करें, इससे जिंदगी को खतरा हो सकता है.

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