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साध्वी प्रज्ञा ने मांगी थी पेशी से परमानेंट छूट, एनआईए कोर्ट में अर्जी खारिज

भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गुरुवार को स्पेशल एनआईए कोर्ट से झटका लगा. स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हफ्ते में एक दिन कोर्ट आने की बंदिश में हमेशा के लिए छूट देने की अपील की थी.

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर.
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 जून 2019,
  • अपडेटेड 3:16 PM IST

भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गुरुवार को मुंबई के स्पेशल एनआईए कोर्ट से झटका लगा. स्पेशल एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने हफ्ते में एक दिन कोर्ट आने के आदेश से हमेशा के लिए छूट देने की अपील की थी. प्रज्ञा ठाकुर ने अपनी दलील में कहा कि वह अब सांसद बन गई हैं और रोजाना उन्हें संसद भवन में जाना पड़ता है. लिहाजा उन्हें हफ्ते में एक दिन कोर्ट में पेश होने के आदेश से हमेशा के लिए छूट दी जाए. कोर्ट ने उनकी इस अपील को नहीं माना और याचिका खारिज कर दी. हालांकि मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट ने उन्हें गुरुवार को कोर्ट में पेशी से छूट दे दी.

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शुक्रवार को 2008 मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी और बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि उन्हें धमाके के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. कोर्ट ने साध्वी से सप्ताह में एक बार अदालत में पेश होने को कहा था. जस्टिस वीएस पाडलकर ने साध्वी और इस मामले में अन्य आरोपी सुधाकर द्विवेदी से कई चौंकाने वाले सवाल किए.

 जज ने साध्वी से पूछा कि अब तक इस मामले में कितने गवाहों को हटाया गया है तो उन्होंने जवाब ना में दिया. इसके बाद जज ने पूछा कि क्या सितंबर 2008 में मालेगांव में हुए ब्लास्ट की उन्हें जानकारी थी तो उन्होंने कहा, ''मुझे जानकारी नहीं है. यही जवाब सुधाकर द्विवेदी ने दिया.'' बता दें कि 23 मई को आए लोकसभा नतीजों में प्रज्ञा ने भोपाल से भारी मतों से जीत हासिल की है. उन्होंने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को हराया.

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एनआईए के जांच अफसर पर चिल्लाईं साध्वी

कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच कर रहे अफसर पर चिल्लाईं. साध्वी ने कहा कि उन्हें सुनवाई के दौरान कुर्सी तक मुहैया नहीं कराई गई. पहले सत्र में, साध्वी प्रज्ञा लाल साटन कपड़े पर बैठीं, जो आरोपियों के लिए था.  दूसरे सत्र में उन्होंने बेंच या कुर्सी दोनों पर ही बैठने से इनकार कर दिया. इसके अलावा उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने वाले एनआईए अफसर पर भी प्रज्ञा जमकर बरसीं.

साध्वी प्रज्ञा सुनवाई में शामिल होने के लिए शुक्रवार को भोपाल से मुंबई पहुंचीं थीं. जब लंच के बाद कोर्ट की सुनवाई फिर से शुरू हुई तो प्रज्ञा ने कहा कि उन्हें गले में इन्फेक्शन है, इसलिए वह कोर्ट की सुनवाई सुन नहीं सकतीं. जज ने उन्हें आगे की बेंच पर बैठने को कहा. इस पर साध्वी ने कहा कि मेरी कमर में दर्ज है, जिससे मैं ज्यादा देर तक खड़ी या बैठी नहीं रह सकती. इसके बाद जज ने पूछा कि वह क्या करना चाहती हैं तो प्रज्ञा ने कहा कि वह खड़ी रहना चाहती हैं. गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी.

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