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महाराष्ट्र सरकार को SC का आदेश- 15 मार्च तक जारी हों डांस बार के लाइसेंस

महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई नई शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी.

ब्रजेश मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 02 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 3:08 PM IST

महाराष्ट्र में डांस बार दोबारा शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 मार्च तक लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया. इसके साथ ही कोर्ट बार के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की अनुमति देने से इनकार किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बार के अंदर परफॉर्मेंस एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अनुमति नहीं दी जा सकती. सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी सिर्फ एंट्री गेट पर ही लगाया जाएगा.' डांस बार गर्ल यूनियन ने मामले की सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र पुलिस की इस मांग का विरोध किया था.

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दरअसल महाराष्ट्र में डांस बार का लाइसेंस दिए जाने के लिए राज्य सरकार की ओर से तय की गई नई शर्तों के विरोध में डांस बार संचालकों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा था.

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