
सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर फंसी रिया चक्रवर्ती को अगले तीन दिन और भायखला जेल में गुजारनी पड़ेगी. दरअसल, सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इसके बाद रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद हम अगली रणनीति बनाएंगे.
बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे को ऑर्डर कॉपी का इंतजार है, क्योंकि इससे से ही साफ होगा कि कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की किस दलील को माना है और उनके किस दलील को खारिज कर दिया है. इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी.
रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि एक बार जब हमें एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद हम आगे की रणनीति बनाएंगे और अगले हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल कर सकते है. बता दें कि कल और परसों वीकेंड हैं. इस वजह से कोर्ट बंद रहेंगे.
गौरतलब है कि रिया चक्रवर्ती को नेशनल कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग्स के इस्तेमाल मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अदालत ने उसे 14 दिन के लिए 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. वो फिलहाल भायखला जेल में बंद हैं. सेशंस कोर्ट से पहले रिया की जमानत याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
क्यों नहीं मिल पा रही है जमानत
दीपेश सावंत के वकील का कहना है कि रिया पर NDPS एक्ट 1985 के तहत केस दर्ज किया गया है, जो कि मादक दवाओं से संबंधित एक कठोर कानून है. इसकी धारा 27ए के तहत, अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ को बेचता और किसी को देता है तो उस पर कठोर सजा का प्रावधान है. यह गैर-जमानती धारा है.