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'वही होता है जो मंजूर-ए...', महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर उद्धव गुट की सांसद का तंज

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया. 1200 पेजों के फैसले के मुख्य बिंदुओं को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं. उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है. चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था. इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है.

उद्धव गुट की सांसद प्रियंका ने महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर तंज कसा है उद्धव गुट की सांसद प्रियंका ने महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले पर तंज कसा है
aajtak.in
  • मुंबई,
  • 10 जनवरी 2024,
  • अपडेटेड 7:38 PM IST

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने उद्धव गुट को बड़ा झटका दिया है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया. 1200 पेजों के फैसले के मुख्य बिंदुओं को सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 में से 37 विधायक हैं. उनके नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है. चुनाव आयोग ने भी यही फैसला दिया था. इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे गुट को बहुत बड़ा झटका लगा है. 

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पार्टी पर अपना दावा कर रहे उद्धव ठाकरे की अंतिम उम्मीद भी धुल गई है. हालांकि स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. विधानसभा में शिंदे गुट की जीत के बाद उद्धव गुट के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इस सबके बीच उद्धव गुट की सांसद ने स्पीकर के फैसले पर तंज कसा है.

शिव सेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, "मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं है. हमने सुना था 'वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा होता है'. 2014 के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई है. अब 'वही होता है जो मंजूर-ए-नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है'. यही हम महाराष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं. यह नैतिकता के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण समझौता है. कुछ ऐसा किया जा रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अवैध और 'असंवैधानिक' करार दिया था, उसे कानूनी बनाया जा रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है."

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वहीं स्पीकर का फैसला आने के बाद उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, 'ये मैच फिक्सिंग है, आज का फैसला साजिश है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.'

एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, "इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा. उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है. अंबादास दानवे ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे."

उद्धव ठाकरे को किसी को निकालने का अधिकार नहीं: अठावले

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, "महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है ये फैसला नियम और कानून के मुताबिक है. 2/3 बहुमत के माध्यम से एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA हैं इसलिए चुनाव आयोग ने भी शिंदे की शिवसेना को ही असली गुट माना. उद्धव ठाकरे को बहुत झटका लगा है. उद्धव ठाकरे को किसी को निकालने का अधिकार नहीं है. ये फैसला महत्वपूर्ण है. एकनाथ शिंदे को हार्दिक बधाई."

क्या स्क्रिप्ट गुजरात से आई थी: नाना पटोले

महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, "आज का फैसला क्या घटनात्मक है क्या? मेरा सवाल यही है कि 1999 की शीवसेना ही असली थी तो अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने सुनील प्रभु का नाम प्रतोद के तौर पर माना था. आज का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. किसी भी विधयाक को निलंबित नही किया गया है, इससे यह सवाल पैदा होता है कि क्या यह स्क्रिप्ट गुजरात से आई थी. हमारा कोर्ट पर विश्वास है यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सही फ़ैसला होगा. हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं पर यह जो हो रहा है वो गलत है. स्पीकर और मुख्यमंत्री का मिलना गलत था क्योंकि स्पीकर जज की भूमिका में है और मुख्यमंत्री अभियुक्त के तो उनका ऐसे मिलना गलत है."

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