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मुंबईः 12 साल पुराने डबल मर्डर केस में छोटा राजन को राहत, सबूतों के अभाव में किया गया बरी

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने छोटा राजन को 12 साल पुराने एक मामले में बरी कर दिया है. इसके साथ ही दो अन्य आरोपियों को भी राहत मिली है. मुंबई के भिंडी बाजार में 2010 में डबल मर्डर मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया.

छोटा राजन (फाइल फोटो) छोटा राजन (फाइल फोटो)
विद्या
  • मुंबई,
  • 26 अप्रैल 2022,
  • अपडेटेड 10:31 AM IST
  • CBI की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला
  • दो अन्य आरोपियों को भी मिली राहत
  • 2010 में 4 लोगों ने की थी अंधाधुंध फायरिंग

मुंबई की CBI की स्पेशल कोर्ट ने 2010 के भिंडी बाजार डबल मर्डर केस में अपना फैसला सुनाया है. डबल मर्डर के आरोपी अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकलजे उर्फ ​​छोटा राजन को स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है. जबकि  शार्प शूटरों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश एटी वानखेड़े ने डबल मर्डर केस की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने सबूतों के अभाव में छोटा राजन को राहत दी है. साथ ही कोर्ट ने दो आरोपियों को भी बरी कर दिया है.

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 फरवरी 2010 को जेजे मार्ग पुलिस थाने के पास फायरिंग हुई थी. 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था. अंधाधुंग फायरिंग में आसिफ खान के अलावा तीन और लोग घायल हो गए थे. हालांकि आसिफ खान किसी तरह जान बचाकर घटनास्थल से भाग गया था. जबकि खान से मिलने गए शकील मोदक और आसिफ कुरैशी की मौके पर ही मौत हो गई थी. बता दें कि शकील मोदक एक कांग्रेस नेता भाई जगताप के निजी सचिव थे, जबकि कुरैशी मोदक के दोस्त थे. 

फायरिंग इतनी अंधाधुंध थी कि इसमें सड़क के किनार फूल बेचने वाली गंगूबाई भी घायल हो गई. इसके अलावा एक और व्यक्ति घायल हुआ था. फायरिंग इतनी अंधाधुंध थी कि इसमें सड़क के किनार फूल बेचने वाली गंगूबाई भी घायल हो गई. इसके अलावा एक और व्यक्ति घायल हुआ था.

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फायरिंग के बाद छोटा राजन पर आरोप लगे थे. कहा गया था कि आसिफ खान दाऊद के  प्रतिद्वंद्वी अंडरवर्ल्ड गिरोह का करीबी सहयोगी था. इस मामले में पुलिस ने मोहम्मद अली जॉन मोहम्मद शेख और प्रणय मनोहर राणे को गिरफ्तार किया था. आगे की जांच में उम्मेद शेख और अदनान सैय्यद का नाम आने पर उन्हें भी गिरफ्तार किया गया. वहीं पुलिस ने दावा किया था कि छोटा राजन ने एक अखबार को दिए एक साक्षात्कार में अपनी भूमिका कबूल की थी. हालांकि, अदालत ने साक्षात्कार के साक्ष्य को खारिज कर दिया.

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