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महाराष्ट्र में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान फेस मास्क लगाना जरूरी होगा. पब्लिक प्लेस पर आपस में 2 गज (6 फुट) की दूरी बनाए रखना जरूरी है. दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर खरीदारी करनी है. दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा कस्टमर खड़े नहीं होंगे.

सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर
कमलेश सुतार
  • मुंबई,
  • 31 अगस्त 2020,
  • अपडेटेड 7:48 PM IST
  • मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य
  • 30 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे दफ्तर
  • स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद

महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी. गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में निजी दफ्तर 30 फीसदी स्टाफ के साथ शुरू किए जा सकेंगे. फिलहाल निजी दफ्तरों को 10 फीसदी स्टाफ के साथ काम करने की इजाजत थी.

महाराष्ट्र में होटलों को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे गई है. हालांकि सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य बना दिया है. प्रदेश के अंदर जिलों में आवागमन के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं होगी. जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम (घर से काम) को प्राथमिकता दी जाएगी. दफ्तर, कार्यस्थल, दुकान, बाजार और औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए काम के घंटे तय होंगे. जो भी सार्वजनिक स्थल होंगे वहां थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी होगा.

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सार्वजनिक जगहों और दफ्तर-कार्यस्थलों पर सैनिटाइजेशन का काम चलता रहेगा. काम के दौरान शिफ्ट बदलने पर सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा. दफ्तर में जो लोग काम करेंगे वे लंच ब्रेक आदि में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेंगे.

इसके अलावा सार्वजनिक जगह, कार्यस्थल और यात्रा के दौरान फेस मास्क लगाना जरूरी होगा. पब्लिक प्लेस पर आपस में 2 गज (6 फुट) की दूरी बनाए रखना जरूरी है. दुकानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बना कर खरीदारी करनी है. दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा कस्टमर खड़े नहीं होंगे. लोगों के बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध होगा.

उद्धव सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी-विवाह में फिलहाल 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोग एकजुट होंगे. सार्वजनिक जगहों पर थूकना दंडनीय माना जाएगा. संबंधित अधिकारी इसके लिए जुर्माना भी लगा सकते हैं. सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना, पान-गुटखा आदि खाना प्रतिबंधित होगा.

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इसके अलावा 30 सितंबर तक पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान और कोचिंग आदि बंद रहेंगे. डिस्टेंस लर्निंग की इजाजत होगी. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे. मेट्रो सेवा भी बंद रखी जाएगी. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी. जरूरी सेवाओं की दुकानें पहले की तरह खुलती रहेंगी.

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