महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की कार्यशैली पर तल्ख टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल ने संविधान के मुताबिक काम नहीं किया. देश की सबसे बड़ी अदालत ने स्पीकर की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए. देखें वीडियो