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आरे में पेड़ों की कटाई का मामला फिर पहुंचा बॉम्बे HC, 84 की थी मंजूरी, काटे जा रहे 177 पेड़

आरे मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करने वाले याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी दी थी. हालांकि, अब तक 84 के बजाए 177 पेड़ों की कटाई की मांग की जा रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्री अथॉरिटी ने बिना सोझे-समझे इस नोटिस को जारी किया और यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलेआम अपमान है. 

बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट
विद्या
  • मुंबई,
  • 27 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 10:27 PM IST

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बीएमसी के ट्री अथॉरिटी (Tree Authority) की ओर से जारी किए गए नोटिस को चुनौती दी गई है. 

मुंबई मेट्रो लाइन 3 के कार डिपो के निर्माण के लिए आरे फॉरेस्ट के 177 पेड़ों को हटाने के लिए सुझाव मांगे गए थे. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी दी थी. हालांकि, अब तक 84 के बजाए 177 पेड़ों की कटाई की मांग की जा रही है. याचिकाकर्ता ने कहा कि ट्री अथॉरिटी ने बिना सोझे-समझे इस नोटिस को जारी किया और यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खुलेआम अपमान है. 

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ट्री अथॉरिटी ने मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट के काम में आड़े आ रहे पेड़ों को हटाने के लिए नोटिस जारी किया था. यह नोटिस मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की याचिका पर जारी किया गया था. पेड़ों की कटाई पर आपत्ति या सुझाव भेजने की आखिरी तारीख 23 जनवरी थी.  

याचिकाकर्ता जोरु बेथाना ने दावा किया कि ट्री अथॉरिटी ने 177 पेड़ों की कटाई को लेकर 12 जनवरी को नोटिस जारी किया था. लेकिन मुंबई मेट्रो की याचिका में सिर्फ 84 पेड़ों की कटाई की बात कही गई थी. यह नोटिस नवंबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है, जिसमें सिर्फ 84 पेड़ों की कटाई की मंजूरी दी गई थी. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आरे फॉरेस्ट में मेट्रो कार शेड के निर्माण के लिए 84 पेड़ काटे जाने की योजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आरे फॉरेस्ट में पेड़ काटे जाने और मेट्रो कार शेड के निर्माण का रास्ता साफ हो गया था. 

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सुप्रीम कोर्ट में बीते साल नवंबर में आरे फॉरेस्ट इलाके में पेड़ काटे जाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से 84 पेड़ काटने की इजाजत मांगी थी. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने आरे मेट्रो कार शेड प्रोजेक्ट का नक्शा भी सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था.. 

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