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रिटायर जज को एडहॉक बेसिस पर नियुक्त कर सकेंगे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एडहॉक बेसिस पर रिटायर जज की नियुक्ति तब करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि लंबित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बिना अतिरिक्त जज की नियुक्ति के इनका निपटारा संभव नहीं हो पाएगा.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 20 अप्रैल 2021,
  • अपडेटेड 1:03 PM IST
  • जज की नियुक्ति पर हाईकोर्ट के साथ काम करे कानून मंत्रालय- एससी
  • सुप्रीम कोर्ट ने चार महीने में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश

देश के न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं. हाईकोर्ट्स में भी मुकदमों की लंबी सूची है जो पेंडिंग हैं. अब हाईकोर्ट में पेंडिंग मुकदमों के जल्द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट में लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए एडहॉक बेसिस पर जज की नियुक्ति की जा सकेगी. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हाईकोर्ट के ही रिटायर जज को एडहॉक बेसिस पर नियुक्त कर सकेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही यह भी कहा है कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एडहॉक बेसिस पर रिटायर जज की नियुक्ति तब करेंगे, जब उन्हें लगेगा कि लंबित मामलों की संख्या काफी ज्यादा हो चुकी है. लंबित मामलों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि बिना अतिरिक्त जज की नियुक्ति के इनका निपटारा संभव नहीं हो पाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज को लेकर भी एक बिंदु साफ किया है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी साफ किया है कि रिटायर्ड जज का हाईकोर्ट के प्रशासनिक मामलों में कोई दखल नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही केंद्रीय कानून मंत्रालय को भी जज की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट्स के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया है कि चार महीने में इसपर अपनी प्रगति रिपोर्ट भी पेश करें.

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