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मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, कोर्ट ने कहा- जेल में उच्च श्रेणी की सुविधाएं पाने के हकदार नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा दिए जाने के स्पेशल कोर्ट गाजीपुर का आदेश रद्द कर दिया है. अदालत का कहना है कि मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास और उसके खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों को देखते हुए वह उच्च श्रेणी की सुविधाएं पाने के हकदार नहीं हैं. 

मुख्तार अंसारी मुख्तार अंसारी
पंकज श्रीवास्तव
  • प्रयागराज,
  • 18 जनवरी 2023,
  • अपडेटेड 11:56 PM IST

पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. हाईकोर्ट ने बांदा जेल में बंद अंसारी को विशेष अदालत गाजीपुर का सुपीरियर क्लास देने का आदेश रद्द कर दिया है. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल में उच्च श्रेणी की सुविधा दिए जाने के स्पेशल कोर्ट गाजीपुर का आदेश रद्द कर दिया है. अदालत का कहना है कि मुख्तार अंसारी के लंबे आपराधिक इतिहास और उसके खिलाफ दर्ज गंभीर मामलों को देखते हुए वह उच्च श्रेणी की सुविधा पाने के हकदार नहीं हैं. 

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हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधीक्षक जिला जेल बांदा को मुख्तार अंसारी को सुपीरियर क्लास में रखने के 15 मार्च 2022 के आदेश को रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि विशेष अदालत का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर का है. 

यह आदेश जस्टिस डी के सिंह की सिंगल बेंच ने दिया है. हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट के आदेश को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर का करार देते हुए कहा कि सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट को किसी बंदी को उच्च श्रेणी की जेल सुविधा देने की सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है. जेल में बंद अपराधी को किसी भी श्रेणी की सुविधा देने का अंतिम फैसला लेने का अधिकार राज्य सरकार का है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से दाखिल याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है. इस याचिका में विशेष अदालत गाजीपुर द्वारा अंसारी को जेल में सुपीरियर क्लास देने के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी.

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बता दें कि मुख्तार अंसारी का लंबा आपराधिक इतिहास है. उनके खिलाफ 58 आपराधिक मामले दर्ज हैं. 

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