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'पीड़िता से शादी करनी होगी और...', नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने इन शर्तों पर दी जमानत

नाबालिग का रेप कर उसे गर्भवती बनाने वाले आरोपी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दे दी कि जेल से बाहर आने के बाद उसे पीड़िता से शादी करनी होगी और उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी. आरोपी 4 अप्रैल से जेल में बंद था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रेप के आरोपी को जमानत दे दी है. (फाइल फोटो) इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शर्तों के साथ रेप के आरोपी को जमानत दे दी है. (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 अक्टूबर 2024,
  • अपडेटेड 6:54 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे रिहाई के बाद उससे शादी करनी होगी और बच्चे का ख्याल रखना होगा. जस्टिस कृष्ण पहल ने जमानत देते हुए आरोपी को नवजात बच्चे के नाम पर दो लाख रुपये की एफडी करने का भी आदेश दिया है.

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जस्टिस पहल ने कहा कि जेल से रिहा होने के तीन महीने के भीतर आरोपी को पीड़िता से शादी करनी होगी और उसकी और उसके बच्चे की देखभाल करनी होगी. इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि जब तक पीड़िता बालिग नहीं हो जाती, तब तक उसके बच्चे के नाम पर दो लाख रुपये की एफडी भी बनवानी होगी.

आरोपी का नाम अभिषेक है, जिसने15 साल की नाबालिग के साथ शादी का झूठा वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता जब गर्भवती हो गई तो अभिषेक ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया और उसे धमकी दी. इसके बाद उसके खिलाफ सहारनपुर जिले के चिलकाना पुलिस थाने में आईपीसी और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था. 

सुनवाई के दौरान अभिषेक के वकील ने दावा किया था कि पीड़िता बालिग है और बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के अनुसार वो 18 साल की है. वकील ने ये भी दावा किया कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान में पीड़िता ने जबरदस्ती संबंध बनाने की बात भी नहीं कही थी.

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अभिषेक के वकील ने दलील दी कि वो 4 अप्रैल 2024 से जेल में बंद है और जेल से रिहा होने के बाद वो पीड़िता से शादी करने और उसके बच्चे का ख्याल रखने को तैयार है. वकील से आश्वासन मिलने के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दे दी.

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