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रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जमानत अर्जी, आज होगी सुनवाई

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. आसाराम ने स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी. कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था.

रेप दोषी आसाराम बापू (फाइल फोटो) रेप दोषी आसाराम बापू (फाइल फोटो)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 04 जून 2021,
  • अपडेटेड 8:14 AM IST
  • आसाराम की सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी
  • जमानत अर्जी पर आज होगी SC में सुनवाई

रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस एसएलपी अर्जी पर सुनवाई करेगा. 

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था. कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था.

आसाराम साल 2013 से ही लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं और कई बार उसने बीमारी के उपचार के बहाने अंतरिम जमानत आवेदन पेश किया, लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आसाराम की कोशिशें फेल साबित हुई हैं. 

आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. एक अदालत ने 2013 में उन्हें अपने आश्रम की लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था. लड़की नाबालिग थी. किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया.
 

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