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उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को झटका, नहीं मिली इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने की इजाजत

आसाराम ने महाराष्ट्र के पुणे के माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात भी कही थी.

Asaram Bapu case Asaram Bapu case
अशोक शर्मा
  • जयपुर,
  • 20 मार्च 2024,
  • अपडेटेड 12:57 PM IST

रेप के मामले में राजस्थान की जोधपुर की जेल में बंद आसाराम को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने आसाराम को इलाज के लिए महाराष्ट्र भेजने से इनकार कर दिया है. अस्पताल से रिपोर्ट मिलने के बाद हाईकोर्ट ने ये फैसला किया है. 

दरअसल आसाराम ने महाराष्ट्र के पुणे के माधवबाग अस्पताल में आयुर्वेद इलाज की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर आसाराम को इलाज के लिए मंजूरी नहीं देने की बात भी कही थी. ऐसे में अब जोधपुर के करवड़ अस्पताल में ही आसाराम का इलाज हो सकता है. इस मामले पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. 

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बता दें कि 2018 में आसाराम को जोधपुर की एक विशेष POCSO अदालत ने बलात्कार सहित यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आसाराम 2 सितंबर 2013 से जेल में है. लड़की ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि 15 अगस्त, 2013 की रात आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई स्थित अपने आश्रम में बुलाया और उसके साथ बलात्कार किया.

बता दें कि रेप केस में आसाराम बापू 11 साल की सजा काट चुके हैं. हालांकि, इस दौरान उन्होंने कई बार केस बर्खास्त करने और जमानत पाने की कोशिश की है. जोधपुर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 15 से अधिक जमानत याचिकाएं दर्ज की हैं.

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