
बेंगलुरु की एक अदालत ने स्किन केयर क्लीनिक को एक महिला को 59 हजार रुपए रिफंड और 10 हजार रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. मामला ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ा है. दरअसल, एक महिला स्किन केयर क्लीनिक से हेयर रिमूवल का ट्रीटमेंट करवा रही थी, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद उसकी स्किन पर धब्बे आ गए. महिला ने इसकी शिकायत उपभोक्ता अदालत में की और मुआवजे की मांग की. जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.
दरअसल, बेंगलुरु में रहने वाली 37 साल की एक महिला 2019 से हेयर रिमूवल का इलाज करवा रही थी. उसका इलाज एक निजी क्लीनिक वाइब्स हेल्थकेयर में चल रहा था. महिला का कहना है कि इलाज के लिए उसने 59 हजार रुपए खर्च किए. इसके लिए उसे लोन भी लेना पड़ा.
इलाज के कुछ समय बाद ही महिला को स्किन पर खुजली, रैशेज और दर्द की शिकायत होने लगी. उसका टैटू भी खराब हो गया. इसके बाद उसने डॉक्टर से संपर्क किया. डॉक्टर ने अंदेशा जताया कि हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट की वजह से ऐसा हो सकता है. महिला ने क्लीनिक पर अच्छा इलाज न करने का आरोप लगाया. बाद में महिला ने बेंगलुरु में कंज्यूमर कोर्ट का रुख किया और हेल्थकेयर क्लीनिक के खिलाफ पिछले साल 5 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई.
अदालत की तरफ से कई नोटिस जारी करने के बाद भी क्लीनिक की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया है. जिसके बाद कोर्ट ने माना कि हेयर रिमूवल के लिए महिला पर जो लेजर तकनीक अपनाई गई थी, वो सही नहीं थी. कोर्ट ने क्लीनिक को महिला को 59 हजार रुपए रिफंड करने के साथ-साथ 10 हजार रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.