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बेंगलुरु: विज्ञापन से दर्शकों का वक्त बर्बाद करने के लिए PVR-INOX पर एक्शन, 1 लाख का जुर्माना

बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने लंबे कमर्शियल विज्ञापनों के साथ वक्त बर्बाद करने के आरोप में पीवीआर सिनेमा और आईनॉक्स पर मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स चेन को टिकट्स पर फिल्म शुरू होने का वास्तविक समय भी बताने को कहा.

PVR INOX पर जुर्माना PVR INOX पर जुर्माना
नागार्जुन
  • बेंगलुरु,
  • 19 फरवरी 2025,
  • अपडेटेड 3:01 PM IST

बेंगलुरु (Bengaluru) की एक कंज्यूमर कोर्ट ने फिल्म देखने वाले के एक शख्स के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसने PVR सिनेमा और INOX पर फिल्म से पहले अत्यधिक विज्ञापन दिखाकर वक्त बर्बाद करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था. कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स फर्म को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि फिल्म टिकट पर विज्ञापन वाले टाइम को छोड़कर फिल्म के एक्चुअल स्टार्ट टाइम का जिक्र हो.

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शिकायतकर्ता अभिषेक एमआर 26 दिसंबर, 2023 को पीवीआर सिनेमा में सैम बहादुर की स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे. फिल्म का निर्धारित समय शाम 4.05 बजे था, लेकिन 25 मिनट के विज्ञापन के बाद यह शाम 4.30 बजे ही शुरू हो गई. इससे उनका शेड्यूल बाधित हुआ, क्योंकि उन्होंने फिल्म के तुरंत बाद काम पर लौटने की योजना बनाई थी. Bar & Bench की रिपोर्ट के मुताबिक, अभिशेक ने निराश होकर PVR, INOX और BookMyShow के खिलाफ केस दर्ज कराया.

हालांकि, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि BookMyShow इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यह फिल्म शेड्यूल को कंट्रोल नहीं करता है.

फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने अपने फैसले में सिनेमा चेन की कार्यप्रणाली की आलोचना की और कहा, "नए युग में समय को पैसे जैसा कीमती माना जाता है. हर किसी का वक्त बहुत कीमती है. 25-30 मिनट थिएटर में बेकार बैठकर अनावश्यक विज्ञापन देखने के लिए काफी समय है. व्यस्त शेड्यूल वाले लोगों के पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है."

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कोर्ट ने इस तरीके को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया और PVR-INOX को निर्धारित समय से आगे विज्ञापन चलाना बंद करने का आदेश दिया. PVR और INOX ने अपना बचाव करते हुए तर्क दिया कि फिल्म से पहले के विज्ञापनों में देर से आने वालों को मैनेज किया जाता है. 

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने जुर्माने के तौर पर PVR और INOX को आदेश दिया कि मेंटल डिस्ट्रेस के लिए अभिषेक को 20 हजार रुपये और कानूनी खर्च के लिए 8 हजार रुपये दिए जाएं. इसके अलावा, अनुचित व्यापार व्यवहार में शामिल होने के लिए फर्म पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

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