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'28 फरवरी तक कन्नड़ भाषा में बदल लें दुकान के साइन बोर्ड, नहीं तो...', बेंगलुरु में दुकानदारों को आदेश

बीबीएमपी आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने बेंगलुरु में दुकानों के नाम बोर्ड पर कन्नड़ भाषा के उपयोग के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की. शहर के सिविक बॉडी ने आदेश दिया कि सभी होटलों, मॉल और अन्य दुकानों को अपने नाम बोर्डों पर अनिवार्य रूप से कन्नड़ का उपयोग करना होगा, साथ ही कहा कि इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बेंगलुरु में दुकानों के साइनबोर्ड 60% कन्नड़ भाषा में लिखने का आदेश दिया गया है (फाइल फोटो) बेंगलुरु में दुकानों के साइनबोर्ड 60% कन्नड़ भाषा में लिखने का आदेश दिया गया है (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 24 दिसंबर 2023,
  • अपडेटेड 7:44 PM IST

फरवरी के अंत तक बेंगलुरु में कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों  के 60 प्रतिशत साइनबोर्ड कन्नड़ में होने के आदेश दिए गए हैं. ऐसा नहीं होने पर प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं. ये आदेश बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की ओर से दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि, जिन दुकानों, होटलों और मॉलों के नाम बोर्डों पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा में नहीं लिखे होंगे, उनके लाइसेंस को 28 फरवरी तक निलंबित कर दिया जाएगा.

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बीबीएमपी आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने बेंगलुरु में दुकानों के नाम बोर्ड पर कन्नड़ भाषा के उपयोग के संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता की. शहर के सिविक बॉडी ने आदेश दिया कि सभी होटलों, मॉल और अन्य दुकानों को अपने नाम बोर्डों पर अनिवार्य रूप से कन्नड़ का उपयोग करना होगा, साथ ही कहा कि इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बेंगलुरु में 1400 किमी मुख्य सड़कें और सब-वे हैं. इनके किनारे बनी दुकानों पर ध्यान देने के लिए एक सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि किन लोगों ने साइनबोर्ड पर कन्नड़ भाषा के उपयोग के संबंध में नियमों का पालन किया है. यह घटनाक्रम कन्नड़ समर्थक समूह द्वारा चिकपेटे में भाषा के मुद्दे पर मारवाड़ी विक्रेताओं के साथ हुए विवाद के बाद सामने आया है. नियमों का पालन नहीं करने वालों को ट्रेड लाइसेंस निलंबित करने का सामना करना पड़ सकता है.

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बीबीएमपी आयुक्त तुषार गिरिनाथ ने कहा कि, बेंगलुरु में 1400 किमी मुख्य सड़कें और उप मुख्य सड़कें  (सब-वे) हैं. हमने सर्वेक्षण किया है और उन दुकानों की पहचान की है जिनके नेमबोर्ड पर कन्नड़ भाषा नहीं है. 28 फरवरी तक, जो प्रतिष्ठान 60% कन्नड़ भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, उन्हें आदेश का पालन करना चाहिए, अन्यथा हम दुकान का लाइसेंस निलंबित कर देंगे. हम दुकान मालिक पर प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेंगे. 'उन्हें अपने नेमबोर्ड में सुधार करना होगा. बड़े मॉल के लिए हम उन्हें बुलाकर चेतावनी देंगे.' हम बड़े मॉल को 15-20 दिन का समय देंगे. इसके बाद, दुकान का लाइसेंस निलंबित करने की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्टः अनघा

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