Advertisement

बिलकिस बानो के 11 दोषियों की रिहाई पर SC में 7 अगस्त से होगी सुनवाई

बिलकिस बानो से साल 2002 में गैंगरेप हुआ था. इस मामले में 11 लोग दोषी पाए गए थे. इनको 15 अगस्त 2022 को क्षमा नीति के आधार पर छोड़ा गया था. फिर इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी.

बिलकिस बानो बिलकिस बानो
कनु सारदा/संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 17 जुलाई 2023,
  • अपडेटेड 4:48 PM IST

सुप्रीम कोर्ट बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में सभी 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. यह सुनवाई सात अगस्त से शुरू होगी.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच मामले की सुनवाई करेगी. अदालत ने गुजरात सरकार के जवाब पर सभी याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है. इस पर तीन हफ्ते बाद सात अगस्त को सुनवाई होगी.

Advertisement

गुजरात की बिलकिस बानो संग 2002 में गोधरा दंगों के दौरान गैंगरेप हुआ था. इतना ही नहीं, बिलकिस के परिवार के सात लोगों की हत्या भी हुई थी. इस केस में 11 लोग दोषी पाए गए थे. इनको पिछले साल क्षमा नीति के तहत छोड़ दिया गया था. इसपर आपत्ति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को नोटिस भेजे थे. कुछ दोषी ऐसे थे जिनके घर पर ताला लगा था या फिर उनका फोन स्विच ऑफ था. इनको भेजा गया नोटिस स्थानीय अखबार में छपवाने के लिए कहा गया था.

दोषियों के रिहा होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं. गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो की याचिका को छोड़कर बाकी याचिकाओं पर आपत्ति जताई थी. इससे पहले 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को छोड़े जाने पर सवाल उठाए थे. कहा गया था कि फैसला लेने से पहले अपराध की गंभीरता को देखना चाहिए था.

Advertisement

बता दें कि गैंगरेप के वक्त 21 साल की बिलकिस बानो 5 महीने की गर्भवती थीं. उनके परिवार के जिन सात लोगों की हत्या हुई थी, उसमें बिलकिस की तीन साल की बेटी भी शामिल थी. इस केस के 11 दोषियों को 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार के आदेश पर छोड़ा गया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement