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'बेटे के एग्जाम हैं, जमानत दे दीजिए', BRS नेता कविता की अर्जी पर सोमवार को फैसला

के. कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम ज़मानत पर बहस कर रहा हूं. पिछली सुनवाई में रखी गई मेरी दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए. के. कविता की पैरवी करते हुए सिंघवी ने कहा कि आरोपी महिला के बच्चे की परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं. ऐेसे में मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन काफी अहम होता है.

के कविता की जमानत पर कोर्ट 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा के कविता की जमानत पर कोर्ट 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 04 अप्रैल 2024,
  • अपडेटेड 6:37 PM IST

दिल्ली शराब घोटाला मामले में BRS नेता के. कविता की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. जानकारी के मुताबिब राउज एवेन्यू कोर्ट अगले सोमवार यानी 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा. के. कविता की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम ज़मानत पर बहस कर रहा हूं. पिछली सुनवाई में रखी गई मेरी दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए. के. कविता की पैरवी करते हुए सिंघवी ने कहा कि आरोपी महिला के बच्चे की परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं. ऐसा नहीं है कि बच्चा गोद में है या छोटा है. वह 16 साल का है, के. कविता के वकील ने कहा कि ऐेसे में मां का नैतिक और भावनात्मक समर्थन काफी अहम होता है, जो कुछ हुआ है उसे लेकर सदमा और एक अलग सा सन्नाटा है.

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कविता के वकील ने कहा कि 16 साल की उम्र में भी कोई मां की कमी को पिता या बहन या भाई पूरा नहीं कर सकता. एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मासी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है. सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED केस डायरी कैसे खोल सकती है? इम्तिहान देने वाले बच्चे का बड़ा भाई भी सिर्फ 19 साल का है, वह स्पेन में पढ़ाई कर रहा है. अपनी मां के जेल जाने पर वह उनसे मिल भी नहीं सका. वह स्पेन वापस जा चुका है.

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने पीएम मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ऑल इंडिया रेडियो पर परीक्षा के दबाव को लेकर व्याख्यान दे चुके हैं. परीक्षा का दबाव कोई काल्पनिक नहीं है. अगर बेटे के साथ एक महीने तक कविता को रहने की इजाजत दे दी जाए तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा.

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कविता की ओर से इन दलीलों के बाद ईडी ने कोर्ट में अपनी बात कही. ईडी ने कहा कि दो से तीन गवाहों को अपना बयान बदलने के लिए दबाव बनाया गया, जिनमें से एक-दो लोगों पर दबाव बनाने में वह सफल भी हो चुकी हैं. ईडी ने कहा कि तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है. सबूतों को नष्ट किया जा रहा है.

ईडी ने कहा कि कविता की तीन बहनें हैं, जो बच्चे के भावनात्मक समर्थन के लिए उपलब्ध हैं. इन दलीलों के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी के. कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज़ ऐवन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. कोर्ट 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगा.

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