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कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को दी राहत, सुभेंदु अधिकारी के घर के पास करेंगे जनसभा

सुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी द्वारा अपने निवास से पत्थर फेंकने की दूरी पर जनसभा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया था. इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रैली करने की सशर्त अनुमति दी है.

कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को दी राहत
कनु सारदा
  • कोलकाता,
  • 01 दिसंबर 2022,
  • अपडेटेड 8:39 PM IST

कलकत्ता हाई कोर्ट ने TMC नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने कांथी में निर्धारित स्थान पर अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक रैली करने की सशर्त अनुमति दी है. कांथी वो जगह है जो विपक्ष के नेता सुभेंदु अधिकारी के घर से कुछ ही दूरी पर है. अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रैली से कोई भी व्यक्ति सुभेंदु अधिकारी के परिवार के सदस्यों को कोई असुविधा न हो.

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साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रैली में शामिल होने वाले लोगों को अधिकारी के आवास 'शांति कुंज' से दूर जाने के लिए निर्देशित किया जाए. इसके अलावा कांथी पुलिस थाने को निर्देशित किया गया है कि रैली में शामिल होने वाले दर्शक सुभेंदु अधिकारी के परिसर में प्रवेश न करें.

सुभेंदु अधिकारी ने दायर किया था मामला

सुभेंदु अधिकारी ने गुरुवार को अभिषेक बनर्जी द्वारा अपने निवास से पत्थर फेंकने की दूरी पर जनसभा आयोजित करने के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला दायर किया था. 

जनसभा को संबोधित करेंगे TMC नेता

बता दें कि टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी 3 दिसंबर को कांथी का दौरा करने वाले हैं, जहां वे एक मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे. जनसभा का इलाका सुभेंदु अधिकारी के आवास से लगभग 175 मीटर दूर है. 

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सुभेंदु ने TMC कार्यकर्ताओं को लेकर जताई हमले की आशंका

गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल की उनके परिवार के सदस्यों को अपमानित करने के लिए 3 नवंबर को तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव का 'मेगा शो' आयोजित करने की योजना है. सुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम के विधायक हैं और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उस सीट से हराया था.

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